प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य ?
प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य
प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए फैसला लिया; एक्स्ट्रा चार्ज लेना गंभीर अपराध
प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य हुआ…
धार जिले में अब जांच और ट्रिटमैंट की रेट लिस्ट प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को लगाना अनिवार्य है। ये निर्देश गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य-चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए हैं।
प्रशासन ने ये कदम अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की महंगी फीस को देखते हुए उठाया है। ताकि मरीजों को लूटने से बचाया जा सके। इसके तहत निजी अस्पताल या नर्सिंग होम्स को खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा।
वहीं मैनेजमेंट को बताना होगा कि उनके अस्पताल या नर्सिंग होम में किस जांच की कितनी फीस ली जाती है। रेट लिस्ट के बिना अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
रेट लिस्ट में बदलाव से पहले लिखित में बताना अनिवार्य
वहीं रेट लिस्ट में बदलाव से पहले मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित तौर पर बताना अनिवार्य होगा। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि अस्पतालों में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लेना गंभीर अपराध माना जाएगा।