यूको बैंक मुरैना के पूर्व मैनेजर, मेसर्स बीजासन एग्र इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस के खिलाफ केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने मेसर्स मां बिजासेन एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। यह प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों से पहले विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के आदेश के आधार पर 28 फरवरी को दर्ज की है। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) भोपाल ने इस पर संज्ञान लिया है।
ईडी ने सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो भोपाल में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें यूको बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक मुरैना शाखा रंजन कुमार सिन्हा, रवींद्र कुमार शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा मैसर्स मां बीजासेन के भागीदार एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, संगीता शर्मा पत्नी रवींद्र कुमार शर्मा पार्टनर मेसर्स मां बीजासेन एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य के खिलाफ जांच की गई है।
ईडी की जांच से पता चला कि तत्कालीन यूसीओ बैंक मुरैना शाखा मुख्य प्रबंधक रंजन कुमार सिन्हा और मेसर्स मां बीजासेन एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर के भागीदार फर्जी वेयर हाउस रसीदों के आधार पर धोखाधड़ी में शामिल हैं और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए मिलीभगत की गई है।
इसके चलते यूको बैंक को 9.65 करोड़ रुपए का गलत भुगतान और नुकसान हुआ है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर 4.08 करोड़ रुपए की पीओसी कुर्क की गई। सितंबर 2023 में और इसकी पुष्टि एलडी ने भी की थी।