वक्फ बोर्ड में क्या बदलेगा?

वक्फ बोर्ड में क्या बदलेगा? कमेटी में होंगे 2 गैर मुस्लिम, JDU-TDP का समर्थन, जानें नए बिल की ABCD

लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश होने वाले संशोधित वक्फ विधेयक में जेपीसी की सिफारिशों और सहयोगी दलों के सुझावों को शामिल किया गया है. सिफारिशों के मुताबिक, इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा. वक्फ परिषद/बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है. विधेयक में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं.

वक्फ बोर्ड में क्या बदलेगा? कमेटी में होंगे 2 गैर मुस्लिम, JDU-TDP का समर्थन, जानें नए बिल की ABCD

वक्फ संशोधन बिल बीजेपी को JDU-TDP का समर्थन.

संशोधित वक्फ विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया है. जेपीसी की सिफारिश पर इसमें कई बड़े संशोधन हुए हैं. इसके साथ ही एनडीए सरकार में सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के सुझावों को भी जगह दी गई है. इस बिल के पहले तक जो भी संपत्ति वक्फ के नाम पर है, वो वक्फ के नाम पर ही रहेगी अगर जमीन पर कोई विवाद ना हो या जमीन सरकारी नहीं हो. सभी वक्फ समितियों को इस बिल के बाद अपनी संपत्तियों की पूरी डिटेल फाइल करनी होगी. साथ ही वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा.

परिषद/बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या में इजाफाधारा-11 में कहा गया है कि पदेन सदस्य (मुस्लिम या गैर मुस्लिम) को गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या से बाहर रखा जाएगा. अब समिति में दो सदस्य हिंदू या इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म से हो सकते हैं. इसमें राज्य सरकार का एक अधिकारी भी शामिल होगा.

कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दे सकता है, जब वो पांच साल तक इस्लाम को मानता रहा हो और संपत्ति से संबंधित कोई धोखाधड़ी न हुई हो. यानी इस संबंध में सबूत होना चाहिए कि वो इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस कर रहा हो. अब वक्फ न्यायाधिकरण में दो की जगह तीन सदस्य होंगे और तीसरा इस्लामी विद्वान होगा. पहले संशोधन विधेयक में न्यायाधिकरण में दो सदस्यों का प्रावधान था. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई वरिष्ठ अधिकारी वक्फ संपत्ति की देखरेख और निगरानी करेगा.

जेपीसी की सिफारिश पर हुए संशोधन

  • वक्फ संशोधन बिल में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा.
  • कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है.
  • मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी, जो कानून/ट्रस्ट के मुताबिक बनाए गए है. यह भी जेडीयू का एक बड़ा सुझाव था जिसे माना गया है.
  • औकाफ की सूची 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी
  • वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा दो सदस्य गैर मुस्लिम होंगे
  • वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे

लोकसभा में कल कब क्या होगा?

  • कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा
  • सरकार की कोशिश रहेगी कि बिल कल ही पास हो जाए.
  • चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय हुआ है.
  • दोपहर 12:15 बजे चर्चा शुरू होगी.

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