राष्ट्रीय परमिट सिस्टम में होगा बदलाव, आसान होगी टूरिस्ट पैसेंजर व्हीकल की आवाजाही

नई दिल्लीः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार कर रही है. इसके लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है. इसके तहत टूरिस्ट पैसेंजर व्हीकल की देश में सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही इसके लिए योजना भी तैयार की जा रही है.

आसानी से हो सकेगा आवेदन
मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि ‘राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों के सफल परिचालन के बाद अब टूरिस्ट पैसेंजर व्हीकल को सुचारू आवाजाही के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.’ इसके तहत कोई भी टूरिस्ट पैसेंजर व्हीकल ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन दे सकते हैं आवेदन
इस प्रक्रिया के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं उन्हें ‘अखिल भारतीय पर्यटन वाहन अधिकार पत्र एवं परमिट नियम, 2020’ कहलाएगा कहा जाएगा’’मंत्रालय की ओर से इस बारे में अन्य पक्षों से भी राय मांगी गई है. नई योजना के तहत कोई भी पर्यटन वाहन परिचालक ऑनलाइन माध्यम से आखिल भारतीय पर्यटन अधिकार परमिट के लिये आवेदन दे सकते है.

सभी अधिकार पत्र नियमों के अनुसार संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर जारी होंगे.

तीन साल अधिक नहीं होगी परमिट की अवधि
जानकारी के मुताबिक यह परमिट तीन महीने या उसके गुणक में वैध होगा. एक बार में इसकी कुल अवधि तीन साल से अधिक नहीं होगी. नए प्रावधानों को नियमों को तय करने में देश के उन विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, जहां पर्यटन मौसम सीमित है और साथ ही जिन परिचालकों की वित्तीय क्षमता सीमित है.

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