Shhhsh! कोई देख रहा है! चाइल्ड पोर्न देखने वाले साइबर सेल की नजर में, दर्ज हो रहे केस, कई जेल भी पहुंचे
मोबाइल या कम्प्यूटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री देखने वाले संभल जाएं. आप भी इसके जरिए पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं.
ग्वालियर: मोबाइल या कम्प्यूटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) से जुड़ी सामग्री देखने वाले संभाल जाएं. आप भी इसके जरिए पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं. मध्य प्रदेश के चार बड़े शहरों राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की बात करें तो आकड़े चौंकाने वाले हैं. यहां एक एज ग्रुप के लोगों ने अपने मोबाइल, कम्प्यूटर से जमकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री पोस्ट की है और देखी भी है. ऐसे लोग साइबर क्राइम सेल (MP Cyber Crime Cell) की पकड़ में आ गए हैं.
पिछले साल दर्ज की गईं शिकायतें
भोपाल- 2667 (औसतन 8 शिकायतें प्रतिदिन)
इंदौर- 1326 (औसतन 3 शिकायतें प्रतिदिन)
जबलपुर- 183
ग्वालियर- 130
ग्वालियर में 129 लोगों पर केस दर्ज हुए, 6 लोग जेल भी गए हैं
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की साइबर सेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है. ग्वालियर जोन साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के मुताबिक ऐसे 129 लोगों पर केस दर्ज किए हैं, जिन्होंने मोबाइल या कम्प्यूटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री देखी और उसे शेयर किया. ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है. यह कार्रवाई साइबर सेल की ट्रिपलाइन चाइल्ड विंग ने की है. आकड़ा ग्वालियर में भले ही कम नजर आ रहा है. लेकिन राज्य में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी लिंक पर किया क्लिक तो ऐसे आएंगे गिरफ्त में
एसपी सुधीर अग्रवाल का कहना है कि अगर किसी के फोन पर किसी भी माध्यम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी लिंक आती है, या कोई व्यक्ति किसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में आपत्तिजनक सामग्री सर्च करता है, या अनजाने में भी उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसकी जानकारी साइबर सेल के पास पहुंच जाती है.
साइबर पुलिस आइपी एड्रेस और मोबाइल नंबर के जरिए उस तक पहुंच जाती है. साइबर विशेषज्ञों की मानें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी उपयोगकर्ताओं से जुड़ी जानकारी फेसबुक के मुख्यालय से भारत सरकार को मिलती है. यहां फेसबुक ने अपने सर्वर में फिल्टर लगाया है, जो हर यूजर के खाते की मॉनिटरिंग करता है. साइबर सेल को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सर्वाधिक शिकायतें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स की मिल रही हैं.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर जानिए क्या कहता है कानून
यदि आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या कम्प्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कॉन्टेंट मिलते हैं तो 5 साल तक की सजा हो सकती है. यूं तो आईटी एक्ट की धारा 67-बी (Section 67-B of IT Act, 2000) में यह प्रावधान वर्ष 2000 से है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल cybercrime.gov.in से यह और प्रभावी हो गया है. पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप से जुड़े कॉन्टेंट शेयर करने वालों के खिलाफ शिकायतें की जा सकेंगी.