रिकॉर्ड तोड़ 60 हज़ार नए केस मिले और 322 की मौत, पब्लिक प्लेस पर थूका तो लगेगा भारी जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पब्लिक प्लेस पर थूकने की आदत पर नियंत्रण करने के लिए 1200 रुपए जुर्माना लगाया जाए, इससे महामारी फ़ैल रही है.

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को भी राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की गई और 24 घंटे में वायरस के 59907 (Maharashtra Corona Update) नए केस सामने आए हैं. सिर्फ मुंबई में 10442 नए केस सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 31,73,261 पहुंच गया है जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 5,01,559 तक पहुंच चुकी है.

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का शिकार होकर अभी तक कुल 56,652 हजार लोग जान गंवा चुके हैं. 10 हजार से अधिक नए केस के साथ मुंबई कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,83,042 पहुंच गया है. बता दें कि महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 से जान गंवाने वाले आठ लोगों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किए जाने का मामला बुधवार को सुर्ख़ियों में बना रहा. ऐसा शहर के शवदाहगृह में जगह की कमी के चलते किया गया था. कोरोना से हो रही मौतों के चलते राज्य के कई इलाकों के शवदाहगृहों में काफी भीड़ बनी हुई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त

उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की समस्या पर सख्ती से रोक लगाए. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि थूकने के खिलाफ लगाया जाने वाला फाइन कम है इसे बढ़ाया जाना चाहिए. मुंबई पुलिस अधिनियम के मुताबिक थूकने पर 1200 रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए लेकिन फिलहाल सिर्फ 200 रुपए ही वसूले जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि महामारी के समय इस तरह की आदत पर सख्ती से नियंत्रण कराया जाना जरूरी है. कोर्ट की सख्ती के बाद अब 1200 रुपए जुर्माना वसूला जाना शुरू किया जा सकता है.

मुंबई में सख्ती के बावजूद हालात ख़राब

मुंबई पुलिस ने बुधवार को लॉकडाउन के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की थी. इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है लेकिन सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर 30 अप्रैल तक सप्ताह के शुरुआती पांच दिनों में सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 से अधिक लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. साथ ही शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई आवाजाही नहीं होगी.

बता दें कि इस दौरान प्राइवेट ऑफिसों बंद रहेंगे और सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ संचालन की अनुमति है. उधर आवश्यक सरकारी कार्यालयों, बिजली, पानी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है.

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