झारखंड में पान मसाला के 11 के ब्रांड्स के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा
झारखंड सरकार (Jharkhand Goverment) ने तंबाकू एवं निकोटिन वाले गुटका और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण तथा बिक्री पर राज्य में अगले एक वर्ष तक के लिए रोक बढ़ा दी है
झारखंड सरकार (Jharkhand Goverment) ने तंबाकू एवं निकोटिन वाले गुटका और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण तथा बिक्री पर राज्य में अगले एक वर्ष तक के लिए रोक बढ़ा दी है. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुण सिंह द्वारा जारी अधिसूचना में पान मसाला सहित गुटका पर झारखंड में एक वर्ष तक प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया गया है.
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ायी गयी है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 8 मई, 2020 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगा गया था. हालांकि इसके बावजूद झारखंड में लगातार पान मसाला और गुटका बिकने के आरोप लगते रहे हैं.
एक वर्ष के लिए फिर लगा दिया गया प्रतिबंध
झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि राज्य में में बिक्री होने वाले विभिन्न पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से अगले आदेश तक 11 ब्रांड्स के पान मसाला को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है.पिछले साल एक साल के लिए बढ़ाए गए थे और अब पान मसाला सहित 11 तंबाकू के उत्पादों पर अगले एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया. यह निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज जारी किये.
प्रतिबंध के बावजूद झारखंड में पान मसाला बिक्री का आरोप
दूसरी ओर, झारखंड में पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है बावजूद इसके राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आसानी से इन प्रतिबंधित गुटखों की खरीद फरोख्त हो रही है. इस तरह के आरोप लगते रहे हैं. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी तलब की थी. बहरहाल गुटखा प्रतिबंध के बावजूद राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में धड़ल्ले से बिक्री की शिकायत मिलती रही है.