हॉलमार्क:फीस माफ होते ही बढ़े रजिस्ट्रेशन, 30 व्यापारियों ने और लिया लाइसेंस; पहले 11,400 से 1 लाख रुपए तक थी रजिस्ट्रेशन फीस
ज्वेलर्स के लिए हॉलमार्क लाइसेंस की अनिवार्यता के साथ सरकार ने व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन फीस में राहत दे दी है। अब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारी को कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही पिछले छह दिन में 30 कारोबारियों ने हॉलमार्क लाइसेंस ले लिया है।
सराफा बाजार स्थित सराफा कमेटी के दफ्तर में ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने बीते मंगलवार को लाइसेंस के लिए जमा होने वाली फीस को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके बाद 20 और उसके अगले दिनाें में 10 व्यापारियों ने हॉलमार्क लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। अब ग्वालियर में 110 ज्वेलर्स हॉलमार्क लाइसेंसधारी हो गए हैं, पहले ये संख्या 80 थी। सरकार इस लाइसेंस के लिए 11,400 रुपए से 1 लाख रुपए फीस व्यापारी से टर्न ओवर के हिसाब से लेती थी, जो अब नहीं ली जाएगी।
400 से ज्यादा व्यापारियों का किया जाना है रजिस्ट्रेशन
सरकार के नियम के अनुसार जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 40 लाख रुपए सालाना तक है। उनको हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। लश्कर, ग्वालियर और मुरार के सराफा कारोबारियों में ऐसे व्यापारियों की संख्या लगभग 170 है। जबकि लगभग 430 व्यापारी ऐसे हैं, जो सरकार के नियमों के दायरे में आ रहे। इनमें से 110 ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। कई को लाइसेंस भी मिल गए हैं।
अगले कुछ दिन में और व्यापारी लेंगे लाइसेंस
सरकार ने लाइसेंस के लिए लगने वाली फीस को माफ कर दिया है। जिसके बाद व्यापारियों ने भी रजिस्ट्रेशन में अच्छी रूचि दिखाई है। अगले कुछ दिनों में शहर के सभी पात्र व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर हॉलमार्क सर्टिफिकेट ले लेंगे।
– पुरुषोत्तम जैन, अध्यक्ष, सराफा बाजार एसोसिएशन