रणजीत सिंह हत्याकांड: 19 साल बाद इंसाफ, गुरमीत राम रहीम को CBI कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Ranjit Singh murder case: डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को सीबीआई अदालत ने सजा सुनाई है.

डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बाबा गुरमीत राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है. पंचकुला की CBI कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है. कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया है जबकि बाक़ी आरोपियों को 50-50 हज़ार का जुर्माना देने के लिए कहा गया है. हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत हो गयी थी.

पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है.

सीबीआई के मुताबिक, डेरा प्रमुख राम रहीम का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रणजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची. गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं. उन्हें 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी थी.

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के के मामले में भी उन्हें उम्रक़ैद की सजा हो चुकी है. यह CBI का तीसरा केस है जिसमें राम रहीम को सज़ा सुनाई गई है. उनके खिलाफ एक और केस है. इस मामले में अब तक फैसला नहीं आया है.

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