रायबरेली…अवैध भवनों में चल रहे 37 नर्सिंग होम ….. आवासीय नक्शा पास करा कर चला रहे निर्सिंग होम, RDA के अधिकारियों को नहीं खबर

रायबरेली विकास प्राधिकरण (RDA) के इंजीनियरों और अधिकारियों की लापरवाही का फायदा नर्सिंग होम संचालक उठा रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से अस्पताल संचालित हो रहे हैं। पिछले पांच सालों में शहर में एक भी अस्पताल का नक्शा पास नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान में शहर में 37 नर्सिंग होम संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई नए नर्सिंग होम का लाइसेंस भी जारी कर दिया। जबकि उनका नक्शा पास नहीं हुआ था। शहर के कई निजी अस्पताल संचालक आवासीय नक्शा पास करवा कर उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं।

नियमानुसार अस्पताल संचालन के लिए RDA से नक्शा पास होना चाहिए। उसी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को लाइसेंस जारी करना चाहिए, लेकिन लाइसेंस के आवेदन के साथ मानकों को ताक पर रखकर नक्शा पास कर दिया जाता है।

नोटिस के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही

RDA की ओर से पूर्व में 32 नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी किया गया था। डेढ़ साल बीत गए, लेकिन अब तक आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी। शहर के कई नर्सिंग होम तो ग्रीन बेल्ट में बने हैं, जिसका नक्शा पास नहीं हो सकता है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस के नाम पर औपचारिकता ही निभाई जा रही है।

नक्शा पास करवाने के संबंध में शपथ देकर नर्सिंग होम का लाइसेंस दिया जा रहा है। अस्पताल शुरू होने के बाद नक्शा पास नहीं करवाया जाता। खास बात यह कि धड़ल्ले से कई मंजिला भवन भी खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन RDA के इंजीनियरों को कार्रवाई करने की फुरसत तक नहीं मिलती है। एक साल के अंदर कई अस्पतालों के भवन बन गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।

कम जगह में अधिक बेड की क्षमता के अस्पताल

शहर में 10 से लेकर 150 बेड तक के निजी अस्पताल संचालित हैं। अगर आवासीय भू उपयोग में नर्सिंग होम खुला है तो उसके लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। सड़क की चौड़ाई और न्यूनतम फ्रंटेज 12.12 मीटर होना चाहिए। 10 बेड का अस्पताल है तो भूखंड 300 से 400 वर्ग मीटर, 15 बेड का होने पर 401 से 500 वर्ग मीटर, 20 बेड का होने पर 500 वर्ग मीटर से अधिक होगा। 30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई और फ्रंट सेट बैंक के योग से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का भी प्रबंध होना चाहिए।

फिर से भेजेंगे नोटिस

RDA के सचिव बीपी मौर्या ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए संचालित नर्सिंग होम के संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। कुछ का आवासीय नक्शा पास हैं, लेकिन आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। संचालकों को दोबारा नोटिस देने की

प्रक्रिया चल रही है।

प्राधिकरण करे कार्रवाई

एसीएमओ डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि नर्सिंग होम का लाइसेंस लेने के लिए नक्शा या शपथ पत्र संचालक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग को डॉक्टर, स्टाफ और स्वास्थ्य संबंधी मानक की जांच करनी होती है। नक्शा पास नहीं है तो RDA को कार्रवाई करनी चाहिए।

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