दिखावे की क्राइसिस मैनजमेंट कमेटी ….. बातें खूब हुईं, नेताओं ने दबाव भी बनाया, अफसरों ने फैसला सरकार का बताकर खत्म करा दी बैठक

मध्यप्रदेश में एक दिन में 300 से सीधे 600 संक्रमित आए हैं। सरकार इसे खतरनाक मान रही है। चिंता खूब हो रही है, बैठकें भी चल रही हैं पर पाबंदियों को लेकर फैसले सिर्फ प्रस्ताव पर ही रुका है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में बातें खूब हुईं। इंदौर में तो जनप्रतिनिधि दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन यहां अफसरों फैसला सरकार का बताकर बैठक ही खत्म करा दी। कहा गया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जहां से फैसला होगा। जानिए बैठकों में क्या फैसला लिया गया है…

इंदौर: होम आइसोलेशन के लिए सिस्टम बनाने, मॉनिटिरंग पर फोकस
जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक मंगलवार शाम हुई। जनप्रतिनिधियों के सुझाव और कलेक्टर के संकेत के बाद भी पाबंदियों पर फैसला नहीं हुआ। बैठक में शादियों में मेहमानों की संख्या घटाने, स्कूल-कॉलेज और नाइट कर्फ्यू की समय सीमा के बारे में निर्णय नहीं लिया गया। शादियों में 200 की संख्या, शवयात्रा में 50 और उठावनी पर प्रतिबंध को लेकर सुझाव आए, जिसे बनाकर राज्य सरकार को बनाकर भेजा जा रहा है।

बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए होम आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। कोरोना पेशेंट को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। VIDEO कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर उन्हें सलाह देंगे।

भोपाल: बिना मास्क मिले तो 200 रुपए जुर्माना; मेलों पर फैसला अभी नहीं
राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मद्देनजर बुधवार से सख्ती की जाएगी। इसके लिए मास्क को लेकर अभियान चलाया जाएगा। बिना मास्क दिखे तो 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए टीमें लगातार तैनात जाएंगी। फिलहाल, नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव नहीं होगा। वीकेंड कर्फ्यू के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

राजधानी में लग रहे मेलों का परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद फैसला लिया जाएगा। शादी-समारोह में मेहमानों की संख्या पर अभी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बैठक में बताया गया कि जिले में करीब कोरोना मरीजों के लिए 8500 बेड उपलब्ध हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं।

जबलपुर: कोरोना रोकने सख्ती पर जोर, नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन
रात 10.30 बजे ही हर हाल में दुकान बंद करना होगी ताकि शेष बचे 30 मिनट में व्यापारी और स्टाफ घर चले जाएं। व्यापारी व कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। दोनों डोज लगवा चुके लोग प्रमाण पत्र लेकर घर से निकलें। नाइट कर्फ्यू- रात 11 से सुबह 5 बजे बिना कारण घर से नहीं निकल सकेंगे। काम हो तो उससे जुड़े कागज या आईकार्ड जरूर साथ रखें। शराब दुकानें 11.30 बजे तक खुली रहेंगी। पाबंदी पर कोई फैसला नहीं लिया गया। यहां भी सरकार की ही गाइडलाइन पर ही प्रतिबंध रहेंगे।

ग्वालियर: 9 बजे तक स्वेच्छा से दुकानें बंद करें व्यापारी, पाबंदी नहीं
ग्वालियर में तीन दिन में 37 कोरोना संक्रमित निकलने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार शाम अचानक यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में कलेक्टर, सांसद, विधायक व व्यापारियों के साथ अफसरों की बैठक शुरू हो गई है। कलेक्टर ग्वालियर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सुझाव रखा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए क्यों न व्यापारी दुकानें स्वेच्छा से रात 9 बजे तक बंद कर दें।

यहां सांसद का सुझाव आया है कि संक्रमण को रोकने के लिए बाजारों में भीड़ कम करनी होगी। व्यापारी नेता और मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा है कि मौतें बाजारों में भीड़ से नहीं, बल्कि घबराहट और दवाइयों की कमी के कारण हुई है। इसलिए दवाओं की व्यवस्था और बेहतर इलाज के बारे में व्यवस्था बनाई चाहिए। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जाेन बनाने की बात कही है। फैसला कुछ भी नहीं हुआ।

उज्जैन: बिना मास्क पर स्पॉट फाइन पर ही निर्णय
उज्जैन में कोरोना संक्रमण के चलते मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और इकट्ठा होने पर स्पॉट फाइन किया जाएगा। नगर निगम सीमा में आने वाले 13 थाना क्षेत्रों के लिए कोरोना स्क्वाॅड दल का गठन किया गया है।

जनवरी-2022 के लिये अधिकारियों की ड्यूटी स्पॉट फाइन स्क्वॉड दल में लगाई है। आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में उत्तरदायी स्पॉट फाइन आफिसर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 और धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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