फायर सेफ्टी इंतजाम न होने पर लगने वाली पेनाल्टी रोकी ?
फायर सेफ्टी इंतजाम न होने पर लगने वाली पेनाल्टी रोकी
मल्टीस्टोरी, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, होटल्स को फौरी राहत, अब 31 दिसंबर तक करना होगा इंतजाम
नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर परिषद को सीएमओ को कहा है कि यह पेनाल्टी 31 दिसंबर 2024 तक के लिए शिथिल की गई है। इसलिए इस अवधि तक किसी भवन स्वामी से पेनाल्टी की राशि न वसूली जाए।
विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2022 में जारी आदेश में एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड) 4 में दर्ज भवनों में फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतजाम करने के लिए कहा गया था। इस विस्तृत आदेश में वर्ष 2022 के पहले निर्मित भवनों के मामले में फायर सेफ्टी के लिए फायर ऑफिसर से दो माह के भीतर सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कहा गया था।
इस आदेश के जारी होने के बाद न तो निकायों के अग्निशमन अधिकारियों और न ही भवन स्वामियों ने इस पर अमल किया। इस बीच पिछले महीनों में निकायों के अफसरों ने मल्टी स्टोरी और सार्वजनिक उपयोग वाले बड़े भवनों के स्वामियों पर मोटी पेनाल्टी ठोक दी थी।
प्रतिदिन के हिसाब से लगी है पेनाल्टी, मंत्री ने राहत देने कहा था
बताया जाता है कि शासन के आदेश में फायर सेफ्टी की व्यवस्था न करने वालों पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाने को कहा गया था। इसके बाद शासन के आदेश के आधार पर पिछले महीनों में नगर निगम और नगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्र के अग्निशमन अधिकारियों ने पेनाल्टी लगा दी।
इसकी जानकारी सामने आने पर पिछले माह हुई बैठक में नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फायर सेफ्टी पेनाल्टी में रिलेक्स देने के लिए कहा था। मंत्री के निर्देश के बाद आज इसके आदेश जारी कर राहत दी गई है।
अब 31 दिसंबर के बाद लगेगी पेनाल्टी
नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा जारी आदेश में 31 दिसंबर 2024 तक पेनाल्टी वसूली से राहत देते हुए कहा है कि इसके दायरे में आने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसम्बर तक सभी भवनों में फायर सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे।
इसके बाद भी फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हुए तो पेनाल्टी वसूली जा सकेगी। सभी निकायों के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के भवनों, प्रतिष्ठानों के मालिकों को ऐसे भवन चिह्नित कर दो माह के भीतर जानकारी दें ताकि वे 31 दिसंबर के पहले फायर सेफ्टी के इंतजाम करा सकें।