पंजाब पुलिस की FIR की कहानी … प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की सजा सिर्फ 200 रुपए; केस में मोदी का जिक्र तक नहीं
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का रास्ता रोकने की सजा महज 200 रुपए है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में जो केस दर्ज किया है, उसमें IPC की धारा 283 लगाई गई है। इस धारा में सजा 200 रुपए जुर्माना है। इसकी जमानत भी पुलिस थाने में ही हो जाती है। आरोपी को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है।
पंजाब पुलिस ने FIR में किसी का नाम नहीं लिखा है। हैरत की बात तो यह है कि इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र नहीं है। वहीं, इसमें PM की सुरक्षा के लिए बने SPG एक्ट को भी नहीं लगाया गया है।
पंजाब पुलिस की दर्ज FIR की कॉपी…
18 घंटे बाद दर्ज केस में पुलिस चूक मान रही
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की भनक लगते ही पंजाब पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसमें अपनी ही चूक साबित कर गई। पहले तो इसमें 18 घंटे का वक्त लगा दिया। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1.05 बजे फ्लाईओवर पर पहुंच गए थे। इसके बावजूद पुलिस कर्मी वहां ढाई से 3 बजे के बीच पहुंचा। इसके अलावा केस भी अगले दिन यानी 6 जनवरी को शाम 7.40 मिनट पर दर्ज किया गया है।
पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई
पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा इंस्पेक्टर बीरबल सिंह के बयान पर केस दर्ज हुआ है। इसमें कहा गया है कि वह DSP सुरिंदर बांसल के साथ सिक्योरिटी रूट पर फिरोजपुर गए हुए थे। जब वह थाने लौट कर कृषि भवन के नजदीक रूट पर ड्यूटी दे रहे थे तो सूचना मिली कि फिरोजपुर से मोगा रोड पर गांव प्यारेआणा पुल सेमनाला पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धरना लगा दिया है। जिससे सड़क से गुजरने वाली आम पब्लिक, रैली में जाने वाले लोगों और वीआईपी की गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है। वह ढाई से 3 बजे के बीच मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया गया है।