हरदोई में मारुति शोरूम पर RC चस्पा …..अवैध तरीके से ज़मीन कब्ज़ा कर शोरूम बनाने का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई

हरदोई में लम्बे वक़्त से चल रहे मारुति शो रूम प्रकरण पर अब न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गयी है। जिस जमीन पर मारुति शोरूम बना है वह जमीन अब ग्रामसभा के खाते में जिलाधिकारी के आदेश के बाद दर्ज हो चुकी है। दरअसल, साल 1987 में तत्कालीन जिलाधिकारी हरदोई ने लगभग 17 बीघा जमीन ज्ञानयोग धर्मार्थ ट्रस्ट को सार्वजनिक खाते की सुरक्षित श्रेणी की जमीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी।लेकिन वर्ष 2010 में मारुति शोरूम के डायरेक्टर सजीव अग्रवाल ने सुरक्षित श्रेणी की ट्रस्ट की करोड़ो रूपये की जमीन को ट्रस्ट अध्यक्ष ने अपने ही पुत्रो को बेच दिया व तत्पश्चात सजीव अग्रवाल के पुत्र यशवर्धन अग्रवाल सूर्यवर्धन अग्रवाल ने ट्रस्ट की जमीन पर मारुति शोरूम बनवा दिया।

प्रशासन ने की कार्रवाई।
प्रशासन ने की कार्रवाई।

हाईकोर्ट की शरण ली थी

वर्ष 2021 मार्च में सोशल एक्टिविस्ट शरद द्विवेदी ने अफ़सरो से शिकायत के बाद उच्च न्यायालय की शरण ली।उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह व अंशु सिंह ने उच्च न्यायालय को रसूखदारों के बड़े भ्रष्टाचार से सभी तथ्यों सहित अवगत कराया कि रसूखदारों ने हरदोई ब्यूरोक्रेसी की मिलीभगत से किस प्रकार सरकारी जमीन को हड़प लिया है।

उच्च न्यायालय प्रकरण को गम्भीरता से लिया जिस कारण निष्पक्ष जांच हुई और मारुति शोरुम के डायरेक्टर सजीव अग्रवाल व तत्कालीन उपनिबंधक भगवान सिंह पर धारा 467,468,419,420,के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई व जो जमीन ट्रस्ट के नाम दर्ज थी उसको पुनः ग्रामसभा के खाते में निहित किया गया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 35 करोड़ 4 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नोटिस हुई चस्पा

आपको बताते चलें कि जिस शोरूम के अंदर किसी समय मे अच्छे अच्छे अधिकारी अदब से जाते थे या इस शोरूम के मालिकों से अदब से पेश आते थे उस शोरूम के कीमती शीशे पर एक अदने से कुर्क अमीन के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने पैंतीस करोड़ की RC चस्पा कर दी। जुर्माना न अदा करने की सूरत में सम्बंधित की संपत्ति की कुर्की की भी कार्रवाई हो सकती है।

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