नोएडा की महागुन मॉर्डन सोसायटी में अतिक्रमण …. AOA ने भेजी नोटिस, कहा- नियमों के उल्लंघन पर पहली बार में एक तो दूसरी बार में 5 हजार का लगेगा जुर्माना

नोएडा के सेक्टर-78 महागुन मॉर्डन सोसायटी के अंदर दुकानदारों ने कॉमन एरिया में अतिक्रमण कर लिया है। ये वो एरिया है, जहां आग लगने या किसी भी प्राकृतिक आपदा आने पर सोसायटी के लोग एकत्रित हो सकते हैं। अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन (AOA) ने एक्शन लेते हुए दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी और जुर्माने के तौर पर उनके प्रीपेड मीटर से एक हजार रुपए वसूलने के लिए कहा है। साथ ही कहा, दोबारा वायलेशन करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

सोसायटी में दुकानों के बाहर लगा सामान।
सोसायटी में दुकानों के बाहर लगा सामान।

6 महीने से दे रहे हैं नोटिस

अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन (AOA) के अध्यक्ष मृदुल भाटिया ने बताया, हमारी सोसाइटी की सुविधाजनक दुकानें अपनी-अपनी दुकानों से दोगुना सामान बाहर रख कर बेच रहे हैं। जो की फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन और कॉमन एरिया का अतिक्रमण है। जिससे किसी भी प्राकृतिक आपदा या आग की स्थिति में लोगों के हताहत होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में महागुन मॉडर्न सेक्टर-78 की AOA ने पिछली कई महीनों में दिए कई नोटिस की अवहेलना के बाद पेनाल्टी लगाने का निर्णय किया है।

एओए प्रेसिडेंट मृदुल भाटिया।
एओए प्रेसिडेंट मृदुल भाटिया।

पेनाल्टी का दिखा असर

उन्होंने बताया, पेनाल्टी और एक घंटे की वार्निंग का असर सोसायटी में दिखा है। कुछ दुकानदारों ने अपना सामान अंदर किया है। अब भी कई ऐसे हैं, जिन्होंने दुकान के बाहर सामान लगा रखा है। उन्होंने बताया, सोसायटी में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सोसायटी में रहने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा का सवाल है।

पॉश सोसायटी में है शामिल

यह सोसायटी शहर के पॉश सोसायटी में शामिल है। बताया गया, इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण में भी शिकायत की जा चुकी है। एओए ने बताया, जुर्माने के नियम और सख्ती से लागू किए जाएंगे। हालांकि दुकानदारों में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो एओए पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं।

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