टीआई विनय यादव को लाइन अटैच …हाईकोर्ट में रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत टीआई लाइन अटैच
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपराध क्रमांक 45/22 की स्टेटस रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को टीआई सिविल लाइन विनय यादव को लाइन अटैच व विवेचक एसआई इंद्रदेव पांडेय को निलंबित किया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शिकारपुर की रहने वाली महिला प्रेमवती 67 पत्नी लाखन सिंह यादव की फरियाद पर सिविल लाइन पुलिस ने 17 जनवरी को आरोपीगण मनोज पुत्र नेत्रपाल यादव, नितिन पुत्र नेत्रपाल निवासी शिकारपुर, अशोक पुत्र रामसिंह यादव के खिलाफ दफा 294,297,298,323,336, 427,506,304,307 व 511 ताहि का अपराधिक प्रकरण सेशन कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया था।
इस मामले में टीआई विनय यादव को हाईकोर्ट में इस प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करना थी कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से 8 मार्च तक क्या कार्रवाई की है। टीआई ने दो स्मरण-पत्रों के बाद भी स्टेटस रिपोर्ट 9 मार्च की दोपहर बाद पेश की। इस पर हाईकोर्ट जज जीएस अहलूवालिया ने पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। उस स्थिति में पुलिस में टीआई के पदीय कृत्य काे लापरवाही व उदासीनता का परिचायक मानते हुए इस मामले में उक्त कार्रवाई की गई।