Gwalior … भूखंड की हेराफेरी के मामले में हाउसिंग बोर्ड उपायुक्त को जारी नोटिस ठंडे बस्ते में
भूखंड हेराफेरी मामले में हाउसिंग बोर्ड उपायुक्त को भेजेे गए नोटिस के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया है ….
दीनदयाल नगर स्थित एक भूखंड को मूल आवंटी के स्थान पर फर्जी हितग्राही खड़ा कर बेचने के मामले में हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त एसके सुमन को गत मार्च माह में नोटिस जारी करने के बाद आगामी कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह नोटिस हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने जारी किया था और तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस मामले में एसके सुमन व एक अन्य कर्मचारी तेजेंद्र घोरपड़े के खिलाफ महाराजपुरा थाने में 30 नवंबर 2019 को एफआइआर भी दर्ज की जा चुकी है। नोटिस जारी होने के बाद उपायुक्त ने अध्यक्ष को जवाब प्रस्तुत भी किया, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद सेक्टर 16 ए के मकान नंबर 251 में रहने वाले रोहित चड्ढा ने 23 मार्च 1992 को दीनदयाल नगर में भूखंड के पंजीयन के लिए आवेदन किया था। उन्हें 25 अगस्त 1994 को भूखंड क्रमांक इइ 288बी आवंटित कर दिया गया। श्री चड्ढा ने वर्ष 1996 तक इस भूखंड का पूरा पैसा भी जमा करा दिया। इसी बीच उनकी नौकरी फरीदाबाद में लगने के कारण वे यहां से चले गए। बाद में जब उन्होंने भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बात की, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। टालमटोल का रवैया होने पर उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया। इस पर 17 मई 2018 को मिली जानकारी में पता चला कि उनके भूखंड की रजिस्ट्री सात जुलाई 2005 को ही की जा चुकी है, लेकिन इस रजिस्ट्री में किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगाकर उसे रोहित चड्ढा दर्शाया गया है। इस रजिस्ट्री के अगले ही दिन तत्कालीन संपत्ति अधिकारी रहे एसके सुमन और कार्यालय सहायक तेजेंद्र घोरपड़े ने लीज भी निष्पादित कर दी। इसके चलते चड्ढा ने महाराजपुरा थाने में एफआइआर दर्ज करा दी। इसके बावजूद बोर्ड के आला अफसरों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया था। पिछले दिनों रोहित चड्ढा ने इस मामले की शिकायत बोर्ड अध्यक्ष आशुतोष तिवारी से की थी।