ग्रामीण निकाय चुनाव … 4 ब्लॉक के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड, शहर के 66 वार्डों में अभी आचार संहिता का इंतजार

चार ब्लॉक के हथियार लाइसेंस सस्पेंड कर दिए
  • नुक्कड़ सभाएं, जुलूस के लिए लेनी होगी प्रशासन से मंजूरी
  • इस आदेश का असर डबरा, भितरवार, मुरार व घाटीगांव ब्लॉक तथा इससे लगे 100 मीटर के दायरे में होगा

ग्रामीण निकाय चुनाव की घोषणा होते ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार दोपहर चार ब्लॉक के हथियार लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इस आदेश का असर डबरा, भितरवार, मुरार व घाटीगांव ब्लॉक तथा इससे लगे 100 मीटर के दायरे में होगा।

कुछ दिन बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी आचार संहिता लगेगी, इसके बाद शहर के 66 वार्ड में भी हथियार लाइसेंस सस्पेंड होंगे। कलेक्टर ने सभी लाइसेंसियों से कहा है कि वे पुलिस थाने में 2 जून तक हथियार जमा करवा देंं।

इन्हें दी गई है छूट

न्यायाधिपति, अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी वकील, सुरक्षा एवं चुनाव में लगे अधिकारी व कर्मचारी, सरकारी दफ्तर-बैंक के सुरक्षा कर्मी, धर्म, कानून व किसी परंपरा के तहत हथियार रखने वाले लोगों को उक्त आदेश से छूट दी गई है।

नए लाइसेंस बंद

एडीएम इच्छित गढ़पाले ने कहा कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद अब हथियार के नए लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद रहेगी। इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय में चस्पा कर दी गई है। यह काम आचार संहिता खत्म होने पर फिर चालू होगा।

धारा 144… ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रतिबंध हुए लागू

1. विश्राम गृह का आवंटन शर्तों के साथ होगा, यहां राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। 2. जुलूस अब एसडीएम की मंजूरी से निकल सकेंगे, इसका रूट भी आवेदन में बताना होगा। 3. निजी-सरकारी भवनों पर पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन नहीं होगा। जरूरी होने पर मकान मालिक की मंजूरी लेनी होगी। 4. अनाधिकृत बैनर-पोस्टर लगाने के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। विज्ञापन की भाषा भी चुनाव अधिकारी तय करेंगे। 5. नुक्कड़ सभाएं समय से पहले मंजूरी आवेदन देने पर होंगी। यातायात में व्यवधान अर्थात रास्ते में ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। 6. नामांकन के वक्त की यात्रा में सिर्फ दो वाहन रह सकेंगे। नामांकन भरते समय सिर्फ दो व्यक्ति साथ में जाएंगे।

चारों जनपदों में चुनाव पहले चरण में, नामांकन 30 से जमा होंगे

जिले के चारों ब्लॉक में ग्रामीण निकाय के चुनाव पहले चरण में होंगे। इनके लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 30 मई सुबह 10.30 बजे से प्रारंभ होगी। अंतिम दिन 6 जून तय किया गया है। नामांकन शनिवार की छुट्‌टी सहित रोज दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंंगे। मतदान 25 जून को होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद भार्गव ने कहा कि 13 जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट में जमा होंगे। जनपद पंचायत सदस्य के 100 पदों के लिए सभी जनपदों में नामांकन जमा होंगे। इसके अलावा 263 सरपंच व 4318 पंच पदों के लिए दो तरह की व्यवस्था रहेगी। इन पदों के उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र के क्लस्टर पर या फिर जनपद कार्यालय पर भी नामांकन जमा कर सकेंगे। भार्गव ने कहा कि चुनावी तैयारियों को लेकर शुक्रवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसमें सभी तरह की तैयारियोंं पर चर्चा की गई।

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