ग्वालियर हाईकाेर्ट ने कहा-नर्सिंग कालेजाें ने धोखा देकर मान्यता प्राप्त की, यह जीता-जागता उदाहरण है

मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने ग्वालियर सहित अंचल के 70 कालेजों की मान्यता निरस्त कर दी है….

हाई कोर्ट ने नर्सिंग कालेज की याचिका को किया खारिज

ग्वालियर। हाई कोर्ट की युगल पीठ से चार नर्सिंग कालेजों को राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कालेजाें ने धोखा देकर मान्यता प्राप्त की है। यह एक जीता-जागता उदाहरण है। 27 मई 2022 को इन्हें नोटिस जारी हुआ था। निरीक्षण कमेटी के पूर्व के सदस्यों ने गलत तरीके से इन्हें मान्यता दी थी। ऐसे कालेजों को विद्यार्थियों के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जा सकता है। 26 पेज के आदेश में कोर्ट ने कालेजों की धोखाधड़ी का जिक्र किया हैं।

मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने ग्वालियर सहित अंचल के 70 कालेजों की मान्यता निरस्त कर दी है। इन कालेजों के पास खुद के भवन नहीं थे न अस्पताल, न मरीज थे। मान्यता के मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। नर्सिंग कालेजों ने मान्यता निरस्त करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। नर्सिंग सुंदरम शिक्षा समिति, सिद्धी विनायक हेल्थ एंड सोशल वेल्फेयर, रूद्रप्रताप सिंह समाज सेवा प्रसार समिति, फिजा एजुकेशन एंड सोशल वेल्फेयर, शालिनी शिक्षा समाज कल्याण समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इनकी तरफ से तर्क दिया गया कि कालेजों के निरीक्षण की रिपोर्ट उनके पक्ष में थी। इतने सालों से कालेज का संचालन कर रहे हैं। इसलिए खुद का भवन मौजूद है।

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