नोएडा: बिल्डर को अवैध फ्लोर बनवाना पड़ा भारी, NGT ने ठोका 15 करोड़ का जुर्माना
NGT ने पर्यावरण मंजूरी शर्त का उल्लंघन कर नोएडा में अवैध निर्माण करने के लिए एक बिल्डर को 15 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंजूरी शर्त का उल्लंघन कर नोएडा में अवैध निर्माण करने के लिए एक बिल्डर को 15 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है. NGT ने कहा कि बिल्डर के इस अवैध निर्माण से पर्यावरण पर प्रदूषण का अतिरिक्त भार पड़ा है. दरअसल शहर के सेक्टर 77 में स्थित एक्सप्रेस जेनिथ के निर्माण में एक्सप्रेस बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईसी शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया गया है.
एक फ्लोर ज्यादा बनाने पर देना होगा 15 करोड़ का हर्जाना
पीठ ने कहा कि बिल्डर द्वारा पांच टावरों में 19वीं मंजिल को बेच दिया गया है. ऐसे में अगर उसे धवस्त किया गया तो वो आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. इसलिए हम बिल्डर से मुआवजा वसूलना उचित समझते हैं.
एक महीने में भरना होगा मुआवजा
पीठ ने कहा है कि हमने इस मुआवजे में 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जो कि ईसी में अनुमान के अनुसार परियोजना लागत का 10 प्रतिशत है. हालांकि इसका रियल प्राइस इससे भी ज्यादा हो सकता है. हरित पैनल ने निर्देश दिया है कि मुआवजा एक महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर के पास जमा किया जाए. अगर एक महीने के अंदर ये मुआवजा जमा नहीं किया गया तो फिर इसे जबरदस्ती के जरिए भी वसूला जा सकता है.