जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, कहा- कड़ा फैसला लेने पर मजबूर न करें
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजों की नियुक्ति के लिए 13 दिसंबर को केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। अदालत ने देरी पर नाराजगी जताई और सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें, जिससे परेशानी हो। दरअसल, एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये बातें कही। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियुक्ति की सिफारिशें अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ CJI समेत 34 है। फिलहाल 27 जजों के साथ काम हो रहा है। पांचों जजों के शपथ लेने के बाद यह संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।