नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर ED को SC का नोटिस !
डॉ.गोविन्द सिंह को ईडी ने भेजा था नोटिस, अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब …
मप्र के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष ने दो महीने पहले ईडी की ओर से नोटिस मिलने के बाद उसमें कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डॉ गोविन्द सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर चार हफ़्तों में जवाब मांगा है।
अब जानिए, ED के नोटिस में क्या था
ED मुख्यालय दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (15 of 2003) के तहत नोटिस दिया है। इसके मुताबिक डॉ. गोविंद सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ED मुख्यालय में पेश होना था। उन्होंने ED दफ्तर में पेश होने के बजाए वकील के जरिए नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला।
मई में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविन्द सिंह ने कहा केन्द्र सरकार के दबाव में ईडी ने बिना किसी कारण नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बैंच में सुनवाई हुई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मुझे न्यायालय से उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और देश में जो तानाशाही चल रही है उसपर, अंकुश लगेगा।