भोपाल। शहर में किसी भी निजी केंद्र या दुकान पर आधार पंजीयन कराना अवैध हैं, यदि ऐसा कहीं किया जा रहा है तो प्रशासन द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आधार निर्माण और सुधार कार्य के केंद्र संचालन को लेकर जिला ई गवर्नेंस के प्रबंधक विकास गुप्ता ने बताया कि यूआइडीएआइ दिल्ली तथा एमपीएसइडीसी भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूरी तरह अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाए अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं।

पंजीयन निश्शुल्क, अपडेशन की शुल्क तय

ई गवर्नेंस प्रबंधक ने बताया कि इसी प्रकार आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा तय की गई है। आधार का पंजीयन पूरी तरह से निश्शुल्क किया जाता है। इसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, अंगुली के निशान,आंख की

रेटिना आदि के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर ,पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये तथा ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क तय किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उक्त से अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है। आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना, रजिस्टर पंजी संधारित होना, जिसमें हितग्राहियों की विस्तार से जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है।

यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत

आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रसीद में दी गई जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आवेदक या पीड़ित व्यक्ति यूआईडीएआई दिल्ली के मेल आइडी पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित उपखंड (राजस्व) अधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।