ग्वालियर के 22 निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त ..!
बिना पंजीयन या नवीनीकरण के संचालित हो रहे 18 नर्सिंग होम के पंजीयन सीएमएचओ ने निरस्त किए हैं …
ग्वालियर । बिना पंजीयन या नवीनीकरण के संचालित हो रहे 18 नर्सिंग होम के पंजीयन सीएमएचओ ने निरस्त किए हैं। इसके अलावा चार नर्सिंग होम के संचालकों ने फायर व प्रदूषण की एनओसी जमा नहीं कराई, जिससे कुल 22 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किए गए हैं। आदेश के अनुसार पंजीयन निरस्त किए जाने वाले अस्पतालों को भर्ती मरीजों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर सीएमएचओ कार्यालय में सूचना देनी है। साथ ही नए मरीज भर्ती न कर अस्पताल को बंद करना है। यदि इसके बाद भी अस्पताल का संचालन जारी रहता है तो संबंधित अस्पताल संचालक के खिलाफ पुलिस केस किया जा सकता है। दरअसल 31 मार्च 2023 तक निजी अस्पतालों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना था, लेकिन शहर के 18 अस्पतालों के संचालकों ने तय समयसीमा में नवीनीकरण नहीं कराया था। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय द्वारा पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
जिले में 22 निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। इनमें 18 अस्पताल ऐसे हैं, जिन्होंने पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया, जबकि चार अस्पतालों के दस्तावेज अब तक कंप्लीट नहीं थे। इन अस्पतालों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। भर्ती मरीजों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश अस्पताल संचालकों को दिए गए हैं।
डा. मनीष शर्मा, सीएमएचओ