भोपाल,  आबकारी अधिकारी भवानी प्रसाद भारके की 1.57 करोड़ रुपये की संपत्ति राजसात की जाएगी। यह आदेश राजधानी के विशेष न्यायाधीश डा. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने शनिवार को दिया है। भवानी प्रसाद भारके ने वर्ष 2016 में नर्मदापुरम व खंडवा में तैनाती के दौरान आय से 460 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने इस राशि से सीहोर, बुदनी व नर्मदापुरम में अपने दो पुत्रों के नाम से जमीन खरीदी और एक करोड़ रुपये का मकान भी बनाया था, कुछ वाहन भी खरीदे थे।

लोकायुक्त ने शिकायतों के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उल्लेखनीय है कि भवानी प्रसाद भारके वर्ष 1979 में आबकारी निरीक्षक के रूप में शासकीय सेवा में भर्ती हुए थे और वर्ष 1993 में उनकी पदोन्नति आबकारी अधिकारी के पद पर हुई।

सेवाकाल में 40 लाख रुपये वेतन के मद से आय होना पाया गया। उनकी पत्नी गृहणी और पुत्र अमित व सुमित है, जो उनकी आय पर आश्रित हैं। आरोपित भवानी प्रसाद भारके ने ग्राम जर्रापुर तहसील बुदनी, जिला सीहोर में अपने पुत्रों के नाम पर एक करोड़ रुपये से 44.5 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी।