इंदौर,  बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर जिला न्यायालय में परिवाद दायर हुआ है। इसमें तत्कालीन निगमायुक्त और वर्तमान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल सहित निगम के 12 अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी पर भादवि की धारा 201, 204, 295 व 295 ए के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। परिवाद में अधिकारियों पर घटना के साक्ष्य मिटाने, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना स्थल को क्षति पहुंचाने और अपवित्र करने तथा धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है।
जिला न्यायालय में यह परिवाद पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मनोहर दलाल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ज्ञात हो कि 30 मार्च को स्नेह नगर (पटेल नगर) स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की स्लैब टूटने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग रामनवमी के अवसर पर मंदिर परिसर में हवन कर रहे थे। जिस जगह हवन हो रहा था वहां दशकों पुरानी बावड़ी थी जिसे स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था।
इनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग
तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल
रिमूवल अधिकारी व निगम उपायुक्त लता अग्रवाल
सहायक रिमूवल अधिकारी अश्विन जनवदे
जोनल अधिकारी जोन 18 अतीक खान
सिटी इंजीनियर अनूप गोयल
सिटी इंजीनियर और निगम क्षेत्र के कुएं, बावड़ी प्रभारी सुनील गुप्ता
उपयंत्री कुएं व बावड़ी प्रभारी सेवाराम पाटीदार
बिजली विभाग इंचार्ज राकेश अखंड
जेसीबी मशीन संचालक मनीष पांडे
बगीचा प्रभारी चेतन पाटील
सब इंजीनियर रिमूवल अधिकारी प्रकाश नागर
भवन अधिकारी जोन 18 परसराम आरोलिया
मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी
ये हैं आरोप
परिवाद में कहा है कि अधिकारियों ने संगमत होकर कृत्य किया है। अतिक्रमण हटाने के बजाय सिर्फ नोटिस जारी किए गए। हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से बावड़ी ही खत्म कर दी गई। संगमत होकर बावड़ी को नष्ट करते हुए मलबे से भर दिया।
अब तक सिर्फ निगम के दो अधिकारी निलंबित
मालूम हो कि मामले में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी पर गैर इरादतन हत्या का केस हुआ है। निगम ने दो अधिकारियों को निलंबित किया है। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई।