आनलाइन जुआ, सट्टा या गेम पर होगी तीन साल की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सार्वजनिक द्रुत अधिनियम 2023 लागू करेगी। इसमें आनलाइन जुआ, सट्टा या गेम पर तीन साल की सजा, दस लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बार-बार अपराध करने पर दंड में वृद्धि होगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजोरा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने गुरुवार को मंत्रालय में बैठक कर नवीन अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। इसे लेकर अंतिम दौर की बैठक चार मई को हाेगी और फिर प्रारूप को अनुशंसा के साथ सरकार को सौंप दिया जाएगा।
प्रदेश में आनलाइन गैंबलिंग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नया कानून बनाने की तैयारी काफी समय से की जा रही है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए निर्देश, वैधानिक स्थिति और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करके अनुशंसा करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था।
इसने तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक सहित राज्यों के कानूनों का अध्ययन करके प्रारूप तैयार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि इसमें उन्हीं गेम्स को शामिल करना प्रस्तावित किया गया, जिसमें पैसा लगाया जाता है। साथ ही जो भी इन खेलों का विज्ञापन किसी भी माध्यम से करते हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाना प्रस्तावित किया है।
आनलाइन जुआ, सट्टा या गेम पर तीन साल की सजा, दस लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बार-बार अपराध करने पर दंड में वृद्धि होगी। एक अधिकरण बनाया जाएगा, जो निगरानी का काम करेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में सार्वजनिक द्रुत अधिनियम 1876 लागू है। अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। टास्क फोर्स चार मई को अंतिम बैठक करने के बाद अपनी अनुशंसा 15 मई तक सरकार को सौंप देगी।