नोएडा : अंसल बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर रोक ..?
प्रमोटर की तीन परियोजनाओं के ऑडिट में गड़बड़ी; 3.5 करोड़ का लगाया जुर्माना …
यूपी रेरा ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टी एण्ड प्रमोटर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रेरा अधिनियम की धारा-36 के तहत अंतरिम आदेश पर मेसर्स अंसल प्रॉपर्टी एंड प्रमोटर्स को सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के तहत पंजीकृत परियोजनाओं और अंपजीकृत भूमि के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी इंटरेस्ट और किसी प्रकार के एमओयू या स्थनांतरित करने के प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
यह निर्णय रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रमोटर पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और जवाब देने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया है।
रेरा को मिल रही थी शिकायत
रेरा ने बताया कि उन्हें ग्रुप के बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि उनके द्वारा टाउनशिप के कुछ हिस्से को रेरा में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से बेचा जा रहा है। रेरा ने इस मामले में 15 दिसंबर 2020 में एक बैठक कर रेरा अधिनियम की धारा-35 सपठित धारा-34, 3, 38, 59, 63, 68 व रेरा नियमावली के नियम-22 के तहत हाई-टेक टाउनशिप से सम्बन्धित मामलों की जांच करने का निर्णय लिया गया था।
रेरा द्वारा प्रमोटर को अनेक अवसर दिए इसके बाद भी प्रमोटर द्वारा समस्त अपेक्षित जानकारियां व साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए गए। रेरा ने प्रमोटर को सुनवाई के भी कई अवसर दिए। प्रमोटर द्वारा जो भी उत्तर व विवरण उपलब्ध कराए गए, उनके आधार पर रेरा का मत है कि प्रमोटर द्वारा हाई-टेक टाउनशिप के काफी बड़े भू-क्षेत्र को रेरा में पंजीकरण कराए बिना बेचा जा रहा है। जोकि रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है।
रेरा ने दिए ये आदेश इसका करना होगा पालन
- टाउनशिप के अंपजीकृत भू-क्षेत्रफल के पंजीकरण के लिए 15 दिन में आवेदन करें।
- रेरा की स्वीकृति प्राप्त किए बिना रेरा के प्राविधानों के विपरीत 06 परियोजनाओं को मेसर्स स्पेशिया वेंचर्स एलएलपी, मेसर्स राजेन्द्र एण्ड सन्स इंफ्रा प्रालि, मेसर्स आरआर ड्वेलिंग्स प्रालि, मेसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आर आर सिविल टेक प्रालि व मयंक अग्रवाल को हस्तांतरण करने से सम्बन्धित पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करें। इसी प्रकार अन्य 06 परियोजनाएं जिन्हें दूसरे निवेशकों को अंतरित करने जा रहे हैं, से सम्बन्धित पूरे विवरण प्रस्तुत करें।
- साक्ष्य के साथ स्पष्ट करें कि एफएसआई क्रेताओं को विक्रीत एफएसआई रेरा में पंजीकृत किस परियोजना का भाग है।
- डीए-5 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग व ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के लिए आरक्षित भू-क्षेत्रफल में पंजीकृत करायी गयी व अंपजीकृत भू-क्षेत्रफल का विवरण दें।
- एफएसआई क्रेता के साथ निष्पादित सेल डीड या अनुबन्ध की प्रति सहित पूरा विवरण दें और यह बतायें कि एफएसआई विक्रय से प्राप्त धनराशि को किस खाते में प्राप्त किया गया। टाउनशिप में किन कार्यों में प्रयुक्त किया गया।
प्रमोटर पर लगाया 3 करोड़ का जुर्माना
उप्र रेरा ने 19 जून 2023 की अपनी बैठक के एक अन्य निर्णय में प्रमोटर मेसर्स अंसल एपीआई पर रेरा अधिनियम की धारा-4, 11 व नियम-3 के उल्लंघन के लिए तीन करोड़ पांच लाख सत्तर हजार रुपये (रू. 3,05,70,000) का जुर्माना भी लगाया। जिसे प्रमोटर को एक माह के अंदर जमा करना होगा अन्यथा इसकी वसूली आरसी के जरिए की जाएगी।
ये जुर्माना रेरा ने प्रमोटर की तीन परियोजनाओं अंसल बिजनेस पार्क, अंसल बिजनेस पार्क व गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फोरेंसिक ऑडिट के परिणाम के आधार पर लगाया गया है। जिसमें यह पाया गया कि प्रमोटर द्वारा होम बायर्स से प्राप्त 60.57 करोड़ का दुरूपयोग किया गया है।