जबलपुर जबलपुर में शराब सिंडीकेट को लेकर आबकारी विभाग द्वारा ही लापरवाही बरती जा रही है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत में शराब बेचने के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) पांचों शराब दुकानों के मैनेजरों और गद्दीदारों की जानकारी आबकारी आयुक्त से मांगी गई थी। यह जानकारी आबकारी विभाग से अभी तक नहीं मिल पाई है। ईओडब्ल्यू ने अब इस मामले में दोबारा पत्र लिखकर जानकारी देने को कहा है। विगत 3 जुलाई को इस संबंध में आबकारी विभाग को दोबारा पत्र लिखा है। मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा आबकारी विभाग को​ रिमाइंडर जारी किया जा रहा है। मामले में मैनेजरों और गद्दीदारों को भी आरोपी बनाया जाना है।

क्या है मामला

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बिलहरी की मेसर्स आकर्ष जयसवाल, गैरीसन ग्राउंड सदर की मां नर्मदा एसोसिएट्स, मालवीय चौक की मेसर्स संदीप यादव, रानीताल चौक की नरेन्द्र कुमार रजक और शारदा चौक की अमन जयसवाल की फर्म पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड़यंत्र की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। ईओडब्ल्यू ने सभी दुकानों से एक ही ब्रांड की शराब की बोतल खरीदी। इन बोतलों पर अधिकतम निर्धारित मूल्य 2149 रुपए अंकित था, लेकिन दुकान के गद्दीदारों ने उक्त बोतलें टीम को 2280 रुपए में दी। शराब ले रहे अधिकारियों ने दुकान पर बैठे गद्दीदारों से कीमत कम करने को भी कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर इंकार कर दिया कि सिंडीकेट में यही रेट तय हुआ है और यही रेट चलेगा। जिसके बाद ईओडब्ल्यू द्वारा सभी दुकानों के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

इनका कहना है..

आबकारी विभाग को पत्र लिखकर गद्दीदारों और दुकान के मैेनेजर की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा आबकारी विभाग ने अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई थी। जो नहीं मिली है इस संबंध में पुन: स्मरण पत्र जारी किया गया है।-डीएसपी, ईओडब्ल्यू