कल से बदल जाएगा बैंकों के सुपरविजन का नियम, RBI ने किया यह बदलाव
नई दिल्ली : बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) के कामकाज में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से नया कदम उठाया जा रहा है. आरबीआई के नए कदम के तहत अब बैंकों पर निगरानी और रेगुलेशन पहले से बेहतर होगा. 1 नवंबर 2019 से लागू होने वाले नियम के तहत बैंकों के सुपरविजन के लिए आरबीआई में ही एक डिपार्टमेंट होगा. यह विभाग सभी बैंकों और एनबीएफसी का समय-समय पर सुपरविजन करेगा.
अलग डिपार्टमेंट बनने से कामकाज में सुधार होगा
इसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत बैंकिंग, NBFC के अलावा को-ऑपरेटिव बैंकों का भी सुपरविजन किया जाएगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत बैंकिंग, एनबीएफसी और को-ऑपरेटिव के अपने सुपरविजन डिपार्टमेंट हैं. लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत रेगुलेशन के लिए भी बैंकिंग, NBFC और को-ऑपरेटिव का एक विभाग होगा. रेगुलेशन और सुपरविजन के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनने से बैंकों के कामकाज में सुधार होगा.
इसका दूसरा फायदा यह होगा कि एक-दूसरे के साझा अनुभव से बैंकों, NBFC और को-ऑपरेटिव में बेहतर कामकाज हो सकेगा. आरबीआई की तरफ से यह कदम NBFC और कई बैंकों के कामकाज में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद उठाया गया है.