ग्रेप का उल्लंघन करने पर 16 लाख का जुर्माना

ग्रेप का उल्लंघन करने पर 16 लाख का जुर्माना
गोदरेज नेस्ट और आम्र पाली सिलिकॉन सिटी पर 5-5 लाख का लगाया गया जुर्माना

सीएंडडी वेस्ट पर लगाया जुर्माना…

ग्रेप को लेकर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को प्रदूषण फैलाने पर 17 संस्थानों पर 16 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय पॉल्यूशन अधिकारी उत्सव ने बताया, निरीक्षण के दौरान देखा गया कि इन सभी स्थानों पर सीएंडडी मटेरियल खुले में पड़ा था। इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को न तो ग्रीन शीट से ढका गया था। और न ही रेगुलर रूप से यहां पानी का छिड़काव किया जा रहा था।

हवा और कंस्ट्रक्शन काम होने से यहां लगातार धूल उड़ रही थी। इससे यहां का AQI लगातार खराब हो रहा था। जबकि नोएडा में 1 अक्टूबर से ग्रेप लागू है। इसके बाद भी यहां NGT और GRAP दोनों के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसलिए जुर्माना लगाया गया।

प्राधिकरण की ओर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उनकी ओर से सड़कों पर एसटीपी के शोधित पानी से छिड़काव किया जा रहा है। साथ मैकेनिक स्वीपिंग की जा रही है।

इन संस्थानों पर ग्रेप का उल्लंघन करने पर लगाया गया जुर्माना

  • सेक्टर-150 गोद रेज नेस्ट ( ब्रिक राइस डेवलपर्स) पर 5 लाख
  • एसजेवाईजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-158 पर 50 हजार
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर-81 पर 30 हजार
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर -79 सेक्टर-30 हजार
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर 92 पर 50 हजार
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर 93 पर 50 हजार
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर 98 पर 50 हजार
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर 100 पर 50 हजार रुपए
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर 101 पर 50 हजार रुपए
  • सेक्टर-155 प्लाट नंबर 107 पर 50 हजार
  • सेक्टर-8 एफ-49 20 हजार रुपए
  • सेक्टर-76 आम्रपाली सिलिकॉन सिटी फेज-3 क्रिस्टल होम्स 5 लाख
  • सेक्टर-8 ई-23सी पर 50 हजार
  • नोएडा प्राधिकरण वेंडर सेक्टर-75 पर 50 हजार
  • सेक्टर-80 के प्लाट नंबर 31,32,33 पर क्रमशः 50-50 हजार का जुर्माना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *