दिल्ली में GRAP-IV के नियमों में बदलाव ! दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा !
दिल्ली में GRAP-IV के नियमों में बदलाव, दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर लगेगा बैन, इन्हें मिलेगी छूट
जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण पर रोक लगाने और लोगों को इसके कुप्रभाव से बचाने के लिए Delhi-NCR में GRAP-IV लागू किया गया है.
Delhi Air Pollution Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली बसों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
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(दिल्ली में बाहर से आने वाली बसों पर लगेगी रोक)
दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया है कि यदि केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत पाबंदियां लागू की जाती हैं, तो राजधानी में सीएनजी, BS-VI डीजल और इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश को विनियमित किया जाएगा. चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी जीआरएपी का चौथा चरण इसका अंतिम चरण होता है.
वायु गुणवत्ता को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन
20 नवंबर को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर है और दिल्ली में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपायों की जरूरत है. इसलिए व्यापक जनहित में प्रदूषण फैलाने वाली अंतरराज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है.
वाहन संबंधी वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक हित में आपातकालीन आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने की जरूरत है. इसमें कहा गया है कि जो इसका उल्लंघन करेगा, उसपर दंडित किया जाएगा.
एजेंसियों से की गई नियम के पालन की अपील
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि जीआरएपी के चौथे चरण के लागू होने पर ऑल इंडिया परमिट या कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बस या राज्य परिवहन बसों या दूसरे राज्यों में किसी अन्य परमिट वाली सभी बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. गजट नोटिफिकेशन में संबंधित एजेंसियों से यह अपील की गई है कि वे इसका पालन करवाएं.
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण सांसों पर पहरा लगा हुआ है. यहां की जहरीली हवा में सांस लेने पर हर पल पर्यावरण में घुला जहर आपके अंदर जा रहा है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे दिल्ली-NCR में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. इन दिनों देखेंगे तो दिल्ली-NCR के सभी शहर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में धुंध और धुंए की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है. इस धुंध और धुंए की वजह से इन शहरों में विजिब्लिटी बहुत ही कम हो गई है. विशेषतौर पर सांस की बीमारी (Upper Respiratory Disease) से पीड़ित मरीजों के लिए यह प्रदूषण घातक बनता जा रहा है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू किया गया है. आइए जानते हैं क्या है ग्रैप-4 और इसमें किस तरह की पाबंदियां हैं.
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू किया गया है. ग्रैप सिस्टम के तहत कुछ नियम हैं, जिसे बढ़ते प्रदूषण के साथ ग्रैप-1, ग्रैप-2, ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के रूप में लागू किया गया है. जब प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर होता है, तब ग्रैप-4 नियम लागू किए जाते हैं. दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 को लागू कर दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां प्रदूषण का स्तर क्या है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता (AQI लेवल) 400 और 500 से भी ऊपर जा चुका है. इसका मतलब है कि यहां कि हवा सांस लेने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है.
ग्रैप-4 के नियम
रविवार शाम से दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 के नियमों को लागू कर दिया गया है. इसके तहत दफ्तरों में 50 फीसद वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को बंद करने का भी सुझाव दिया गया है. यही नहीं कई कैटेगरी के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में रविवार दोपहर 3 बजे औसत AQI 463 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है. ग्रैप-4 में 8 प्वाइंट हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. चलिए जानते हैं ग्रैप-4 में क्या-क्या प्रतिबंध हैं.
GRAP-IV में ये 8 नियम मानने होंगे
- दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद, सिर्फ जरूरी सामान ला रहे डीजल ट्रकों और LNG, CNG व इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट.
- लाइट कमर्शियल व्हिकल की दिल्ली में एंट्री बंद, जरूरी सामान ला रहे LCV के अलावा सिर्फ EV/ CNG/ BS-VI डीजल गाड़ियों को छूट.
- दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल के मीडियम गुड्स व्हीकल और दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हेवी गुड्स व्हीकल की आवाजाही पर रोक. सिर्फ एसेंशियल सामान ले जा रहे वाहनों को छूट.
- कंस्ट्रक्शन और डेवेलपमेंट गतिविधियों पर पाबंदी. इसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाइओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन सभी के निर्माण पर रोक.
- NCR की राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं और कक्षाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं.
- NCR की राज्य सरकारें और GNCTD सरकारी, मुनिसिपल और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसद वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर सकती हैं.
- केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर जरूरी निर्णय ले सकती है.
- राज्य सरकारें अन्य की जरूरी कदम उठा सकती हैं, जिनमें कॉलेजों, अन्य शिक्षण संस्थानों और नॉन इमर्जेंसी कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा सकती हैं या उन्हें ऑड-ईवन के आधार पर चला सकती हैं.