ग्वालियर : बिना अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर जुर्माने की तैयारी …

जवाब से संतुष्ट नहीं तो ‌2 लाख तक जुर्माना …
बिना अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर जुर्माने की तैयारी

35 स्कूलों को दिया था नोटिस, जवाब की जांच के लिए बनाई टीम

प्राइवेट स्कूलों में नियमविरुद्ध फीसवृद्धि, किताबों को कुछ दुकानों से ही खरीदने के दवाब जैसी शिकायतों के बाद स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया गया था। ज्यादातर स्कूलों में जिला समिति को बताए ​बिना अथवा अनुशंसा के बिना फीस बढ़ाए जाने की गड़बड़ी मिली थी, इन कमियों के बाद 35 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं।

इन स्कूलों में जवाब इस सप्ताह में आएंगे। इनके जवाब की पड़ताल के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। इसमें डीईओ, डीपीसी, ट्रेजरी ऑफिसर तथा जिला पंचायत के एकाउंट ऑफिसर को शामिल किया है। नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में स्कूलों पर कम से कम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह है पूरा मामला

प्राइवेट स्कूलों में फीसवृद्धि के मामले की जांच के लिए प्रशासन द्वारा टीमें बनाकर निरीक्षण कराया था। निरीक्षण में अधिकांश स्कूलों में एक कमी कॉमन मिली। जिसमें जिला समिति को सूचना दिए बिना 10% तक फीस वृद्धि की थी। इस आधार पर स्कूलों को नोटिस दिए थे। इस सप्ताह सभी स्कूलों के जवाब के आधार पर अब कार्रवाई होगी।

इन 35 स्कूलों को इस सप्ताह देना है जवाब

एलएएचएस, द रेडियन्ट हाईस्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल, रामश्री किड्स, आदित्य वर्ल्ड, एमिटी इंटरनेशनल, आर्यन स्कूल ऑफ संस्कार, भारतीय विद्या निकेतन, डीपीएस रायरू, कॉर्मल कान्वेंट, दून पब्लिक, ऐवनेजन, जीडी गोयनका, आईटीएम ग्लोबल, प्रगति विद्यापीठ, वीनस, सेंट जोसेफ, सेन्ट जॉन बियानी, मार्निंग स्टार, माउन्ट लिटेरा, किडीज कॉर्नर, मानवेन्द्र ग्लोबल, बालाजी स्कूल डबरा, नारायणा ई टैक्नो स्कूल, एस किन्डर गार्डन, सेंट पीटर्स, ग्लोबल इंटरनेशनल डबरा, सिल्वर बैल्स, रामकृष्ण मिशन, न्यूट्रिक, ग्रीनवुड स्कूल आदित्यपुरम, रिषिकुल विद्या निकेतन, सेवन आई वर्ल्ड, अशोका इन्टरनेशनल स्कूल, राईज इन्टरनेशनल नैनागिर।

सभी स्कूलों को भेज दिए नोटिस, कार्रवाई करेंगे

35 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब की पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई है। स्कूलों के जवाब से कमेटी संतुष्ट नहीं होती है तो कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन स्कूलों में बिना अनुमति के 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाई है उन पर कार्रवाई होनी है।
 डीईओ, ग्वालियर

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