ग्वालियर : बिना लाइसेंस-अनुमति के चलने वाले संस्थानों की होगी जांच कलेक्टर ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
संगम वाटिका अग्निकांड:बिना लाइसेंस-अनुमति के चलने वाले संस्थानों की होगी जांच कलेक्टर ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट, हर 5 तारीख को समीक्षा
संगम वाटिका में हुए अग्निकांड के बाद अब ऐसे सभी बड़े संस्थानों की जांच संबंधित विभाग करेंगे, जिन्हें लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होती है। जांच के लिए सभी विभाग टीम बनाएंगे और रिपोर्ट 15 दिन में तैयार करेंगे। जांच में विभागीय प्रावधानों के अलावा फायर सेफ्टी पर अधिक फोकस रहेगा।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश 19 अप्रैल को संगम वाटिका में हुए अग्निकांड के बाद सोमवार को जारी कर दिए। प्रशासन के पास इस तरह का फीडबैक है कि कई बड़े प्रतिष्ठानों में मंजूरी, फायर सेफ्टी व अन्य सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है। अब ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उन्हें अनुमति लेने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
कलेक्टर ने आदेश में विभागीय अफसरों से कहा है कि वे गर्मी के मौसम में अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को ध्यान में रख दल गठित कर जांच कराएं। खासकर फायर सेफ्टी एवं विद्युत सुरक्षा की जांच की जाए। जिन संस्थाओं में अनियमितता मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ऐसे प्रतिष्ठान को दी गई अनुमति व सुरक्षा के मुद्दे पर हर महीने की पांच तारीख हो बैठक होगी।
बड़े व भीड़ वाले परिसर आएंगे दायरे में
कलेक्टर के इस आदेश के तहत बड़े भवन, दुकान, फैक्ट्री, मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, ज्वलनशील सामग्रियों का भण्डारण व विक्रय इत्यादि करने वाले संस्थानों की जांच होगी। साथ ही भवन निर्माण मंजूरी, नामांतरण, डायवर्सन के दस्तावेज भी देखे जाएंगे।
अवैध निर्माण व प्रयोजन की भी होगी जांच
कई ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें भूमि स्वामी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न कर अपनी सुविधा से निर्माण कराकर परिसर का मनमाने तरीके से उपयोग किया जा रहा है। जांच टीम भवन निर्माण के प्रयोजन व आसपास के रहवास को लेकर भी रिपोर्ट तैयार करेगी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
संगम वाटिका: दूसरे दिन भी टीम मौके पर पहुंची, सिर्फ दस्तावेज लिए
संगम वाटिका में 19 अप्रैल को हुए अग्निकांड की जांच के लिए टीम के कुछ सदस्य सोमवार को दूसरे दिन भी मौके पर पहुंचे। अधीक्षण यंत्री अतिबल सिंह यादव ने बताया कि टीम ने वाटिका संचालक के दफ्तर से विद्युत सुरक्षा, नगर निगम से मिले दुकान-संस्थान संचालन का लाइसेंस की कॉपी ले ली है। साथ ही फायर सेफ्टी की एनओसी भी मिली है। यह मई अंत तक के लिए वैध है।
अब मंगलवार शाम 5 बजे वाटिका संचालक व जांच टीम के सदस्यों की बैठक होनी है। एसडीएम विनोद सिंह ने कहा कि वे चुनाव संबंधी बैठक व हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री के 25 अप्रैल के दौरे की तैयारियों के कारण मौके पर नहीं पहुंच सके थे। 20 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय टीम से कलेक्टर ने 3 दिन में 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।