अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी पुलिस !

सरकार की नई गाइडलाइन
अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी पुलिस, पटवारी और एएसआई की हत्या के बाद बड़ा फैसला

अवैध खनन रोकने के दौरान पटवारी और एएसआई को ट्रैक्टर से कुचलने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन और अधिकार क्षेत्र तय कर दिए हैं। इसके तहत पटवारी और एएसआई स्तर के पुलिसकर्मी अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नहीं जा सकेंगे। वे पहले राजस्व अफसरों को सूचना देंगे।

इसके बाद उनके निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेंगे। कोई वाहन तय मात्रा से अधिक परिवहन कर रहा है तो पुलिस सिर्फ अधिकारियों को सूचना देगी। फिर एसडीएम कार्रवाई करेंगे। अवैध खनन पर कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जिपं, ​जपं सीईओ और खनिज विभाग के अफसरों को होगा।

वे पुलिस बल की मांग कर कार्रवाई कर सकते हैं। गाइडलाइन में नदियों के अंदर पानी में खनन पर पूर्णत: प्रतिबंध की बात दोहराई गई है। सरकार ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों-कर्मचारियों को जानकारी दें।

40 जगह लगेंगे एआई चेक गेट, सबसे पहले भोपाल में अवैध खनन राेकने के लिए प्रदेश के 40 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मानव रहित ई चेक गेट लगेंगे। 10 माह में यह व्यवस्था लागू होगी। सबसे पहले भोपाल में 3 लगेंगे। रेत खदानों का ड्रोन सर्वे कर खनन और भंडारण का आकलन होगा।

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