भोपाल : सभी कलेक्टरों को 15 जुलाई तक घोषित करने होंगे नए खदान क्षेत्र ?

माइनिंग डिपार्टमेंट:सभी कलेक्टरों को 15 जुलाई तक घोषित करने होंगे नए खदान क्षेत्र, पीएस माइनिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश

माइनिंग डिपार्टमेंट ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जहां रेत उपलब्ध है वहां नई खदान क्षेत्र 15 जुलाई तक घोषित करें। साथ ही जहां बड़े रेत वाले क्षेत्र हैं वहां पर 250 हेक्टेयर वाले क्षेत्र घोषित किए जाएं ताकि रेत की उपलब्धता बढ़ाई जाए।

प्रमुख सचिव माइनिंग निकुंज श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर- कलेक्टर्स की बैठक में रविवार को ये निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने पुराने आदेश का हवाला देकर कहा कि 15 सितंबर 2024 तक नदी के किनारों पर 250 हेक्टेयर तक के बड़े क्षेत्रों को नए सिरे से खदान घोषित किया जाए, ताकि वर्तमान में संचालित छोटी खदानों के आस-पास उपलब्ध रेत का भी वैध तरीक़े से खनन हो सके।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक श्रीवास्तव ने कहा कि कलेक्टर्स को अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश एवं मार्गदर्शन भी दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से पानी के भीतर किसी भी प्रकार के उत्खनन (इन-स्ट्रीम माइनिंग) को सख्ती से रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान रेत के परिवहन को रोकने के लिए जांच चौकियां बनाई जाएं।

जियो टैगिंग से अवैध खनन और और परिवहन रोकेंगे
प्रमुख सचिव ने कहा कि रेत खदानों की जियो टैगिंग करके खनन एरिया के बाहर अवैध खनन और परिवहन पर नजर रखेंगे। सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग से देखा जायेगा कि क्या खनन की अनुमति से बाहर तो गतिविधियां नहीं चल रही हैं। तकनीक से डाटा लेकर जरुरत पड़ने पर जिला प्रशासन को अलर्ट भेजेंगे। अधिक खनन होने पर ड्रोन सर्वे करेंगे। तकनीकी प्रणाली सितम्बर 2024 तक लागू करने की योजना है।

……………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *