संजय-दिलीप शर्मा के खिलाफ जारी होगी आरआरसी ?

संजय-दिलीप शर्मा के खिलाफ जारी होगी आरआरसी, प्रशासन वसूलेगा 2.55 करोड़
कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आरआरसी जारी होने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद भी पैसा जमा नहीं किया तो संजय शर्मा व दिलीप शर्मा की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। हाल ही में नई जिला कोर्ट के सामने जिस जमीन पर कोर्ट का स्टे है उसपर ठेले-दुकानें लगाने के मामले में इन भाईयाें का नाम सामने आया है।
  1. नए जिला कोर्ट के सामने ठेला-दुकानें लगाने के मामले में नाम सामने आने के बाद प्रशासन सख्त
  2. आरआरसी जारी होने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा
  3. 19 जून से नया जिला कोर्ट कलेक्ट्रेट के बगल से स्थित नई इमारत में शुरू हो गया है
ग्वालियर। जान का खतरा बताकर रूतबे के लिए पुलिस सुरक्षा का दुरूपयोग कर चुके महलगांव के संजय शर्मा व दिलीप शर्मा के खिलाफ रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। दोनों भाईयों से दो करोड़ 55 लाख रूपए की वसूली होगी।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आरआरसी जारी होने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद भी पैसा जमा नहीं किया तो संजय शर्मा व दिलीप शर्मा की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। हाल ही में नई जिला कोर्ट के सामने जिस जमीन पर कोर्ट का स्टे है उसपर ठेले-दुकानें लगाने के मामले में इन भाईयाें का नाम सामने आया जिसके बाद प्रशासन ने अब सख्त रूख अपनाया है।

बता दें कि 19 जून से नया जिला कोर्ट कलेक्ट्रेट के बगल से स्थित नई इमारत में शुरू हो गया है। यहीं सामने रोड पार करते ही विद्या विहार की वह जमीन है जहां कोर्ट का स्टे है। इसी जमीन के सड़क किनारे पर हाल ही में ठेला व गुमटी वालों ने रातों रात कब्जा करना शुरू कर दिया था जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ताओं को हटा दिया और मुनादी भी कराई।

नई कलेक्ट्रेट के सामने सेना की जमीन थी, लेकिन शासन ने सेना को दुगनावली में जमीन दे दी और कलेक्ट्रेट के सामने की जमीन पीडब्ल्यूडी को आवंटित कर दी थी। इस जमीन पर गंगा प्रसाद शर्मा व अन्य ने सिविल दावा न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2003 में उनके पक्ष में डिक्री कर दी। फिर दो साल बाद शासन को डिक्री की जानकारी मिली। वर्ष 2004 में अपर सत्र न्यायालय में सिविल अपील दायर की, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि शासन ने अपील करने में देर कर दी। इसके बाद मप्र शासन व पीडब्ल्यूडी ने हाईकोर्ट में सेकंड अपील दायर की।

इस अपील को दायर करने में 800 दिन देर कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को स्वीकार करते हुए अपर सत्र न्यायालय को आदेश दिया कि गुण दोष के आधार पर फिर से जमीन का मालिकाना हक तय किया जाए। शासन को जमीन बचाने का मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दाेबारा अपील की सुनवाई हुई। 12 सितंबर 2018 को जिला न्यायाधीश ने शासन की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में सेकंड अपील दायर की। इसके बाद 2019 में डिक्री के आदेश पर रोक लगा दी गई।

हाईकोर्ट ने दिए हैं दो करोड़ 55 लाख वसूली के आदेश

जान का खतरा बताकर पुलिस सुरक्षा लेने वाले शहर के संजय शर्मा और दिलीप शर्मा को अब 2 करोड़ 55 लाख रुपये चुकाने होंगे। यह रकम उन्हें 2018 तक पुलिस के 4 गार्ड अपनी सुरक्षा में रखने के एवज में देंने होंगे। यह निर्देश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस आनंद पाठक ने इस मामले में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए थे।कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि चंबल के बीहडों से घिरे ग्वालियर संभाग जो पहले डाकुओं और हथियारों के लिए जाना जाता था अब यहां गाड़ी पर लाल बत्ती, कंधे पर बंदूक और साथ में पुलिस को स्टेटस सिंबल बना लिया है।

पुलिस सुरक्षा लेने के बाद भी राशि न चुकाने वाले संजय शर्मा-दिलीप शर्मा से राशि वसूली के लिए आरआरसी जारी कराएंगे,जिससे वसूली की जा सके। नए जिला कोर्ट के सामने अवैध ढंग से अतिक्रमण कराने के मामले में भी इनका नाम पता चला। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर,ग्वालियर।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *