नई दिल्ली। लोकपाल ने लोकसेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच प्रकोष्ठ का गठन किया है। एक दशक से अधिक समय पहले पारित हुए एक कानून में लोकपाल को इसके गठन के अधिकार दिए गए थे।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद एक जनवरी, 2014 को लागू किया गया था, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद इस निकाय में 27 मार्च, 2019 से काम शुरू हो सका था।

लोकपाल अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आने वाले दंडनीय जैसे अपराधों की प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से एक जांच प्रकोष्ठ का गठन कर सकता है, जो नौकरशाह और पदाधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 30 अगस्त 2024 को आहूत बैठक में लोकपाल की एक जांच शाखा गठित करने का निर्णय लिया।