मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल का टकराव बंगाल के लिए कोई अजूबा घटना नहीं

मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल का टकराव बंगाल के लिए कोई अजूबा घटना नहीं

ममता बनर्जी बनाम सीवी आनंद बोस का यह टकराव बताने को काफी है कि उनकी सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद कहां तक पहुंच चुका है. वैसे, राज्यपाल हों या फिर केंद्र सरकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु विरोध किया करते थे, उसी राह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चल रही हैं. बंगाल के लिए इसे विडंबना ही कहेंगे कि पिछले 69 वर्षों में जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनी, उसमें कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी सत्तासीन दलों का राज्यपालों के साथ 36 का आंकड़ा रहा है.

राज्यपाल धर्मवीर बनाम मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी

बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो राज्यपाल के साथ सूबे की सरकारों के टकराव की कहानी पहली बार नवंबर 1967 में शुरू हुई थी. तत्कालीन राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया था. सभी गैर-कांग्रेसी दलों ने धर्मवीर की तीखी आलोचना की थी. वर्ष 1969 में फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन राज्यपाल के साथ विवाद नहीं थमा. हालात यहां तक पहुंच गए कि राज्य सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से धर्मवीर को पद से हटाने की मांग की जिसे मान लिया गया.

राज्यपाल शांतिस्वरूप धवन

शांतिस्वरूप धवन को नए राज्यपाल के रूप में भेजा गया. उसके बाद ऐसा लगा कि अब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव नहीं होगा. परंतु ऐसा नहीं हुआ. वर्ष 1971 में राज्यपाल धवन के साथ एक बार फिर वामपंथियों का विवाद शुरू हो गया. इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में वामदलों ने 113 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए. कांग्रेस को 105 सीटें मिली. लेकिन धवन ने कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दे दिया. इस पर ज्योति बसु ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा था कि धवन के लिए 113 नहीं, 105 बड़ी संख्या है. धवन का काफी विरोध हुआ था.

कांग्रेस का शासनकाल (1972-1977)

सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में 1972 से 1977 तक कांग्रेस का शासन था. राज्यपाल एंथनी लैंसलॉट डायस यानी एएल डायस के साथ इस दौरान कभी कोई टकराव देखने या सुनने को नहीं मिला. 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं. मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में वामपंथियों की मित्र सरकार थी. उसी वर्ष 1977 में वाममोर्चा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई. वाम दलों के अनुरोध पर केंद्र ने बंगाल में राज्यपाल के रूप में त्रिभुवन नारायण सिंह को भेजा. राज्यपाल टीएन सिंह के साथ मुख्यमंत्री ज्योति बसु का कभी कोई टकराव नहीं हुआ.

राज्यपाल बीडी पांडे और एपी शर्मा

समस्या की शुरुआत तब हुई जब 1980 में दिल्ली की गद्दी पर फिर से इंदिरा गांधी सत्तासीन हुईं. इसके बाद इंदिरा गांधी ने बीडी पांडे यानी भैरव दत्त पांडे को राज्यपाल बनाकर भेजा. माकपा के तत्कालीन कद्दावर राज्य सचिव प्रमोद दासगुप्ता ने कहा था कि बीडी का अर्थ भैरवदत्त नहीं, बल्कि ‘बंग दमन’ है. राज्यपाल के साथ तत्कालीन वाम सरकार का टकराव इतना बढ़ गया था कि तमाम वामपंथी बीडी पांडे को बंग दमन पांडे के नाम से पुकारते थे. वर्ष 1984 में बंगाल के राज्यपाल अनंत प्रसाद शर्मा बने. वाम सरकार का एपी शर्मा के साथ भी बहुत विवाद हुआ.

राज्यपाल टीवी राजेश्वर और गोपालकृष्ण गांधी

दरअसल, वामपंथियों ने राज्यपाल का विरोध करना अपना स्वभाव बना लिया था. कामरेड यहां तक कहने लगे थे कि राज्यपाल का पद ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसलिए जब भी कोई राज्यपाल बनकर आता तो उसके खिलाफ वामपंथी मुखर हो जाते. इसका एक बड़ा उदाहरण टीवी राजेश्वर हैं. देश के पूर्व खुफिया प्रमुख टीवी राजेश्वर 1990 में बंगाल के राज्यपाल बने. माकपा नेता कहने लगे कि जासूस को भेजा गया है, ताकि राज्य सरकार की जासूसी कराई जा सके. वाम सरकार का अगला टकराव तत्कालीन राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी के साथ हुआ था. गोपालकृष्ण गांधी नंदीग्राम की घटना को लेकर वाम सरकार के खिलाफ मुखर हुए थे. मार्च 2007 में नंदीग्राम में हुई गोलीबारी को गोपालकृष्ण गांधी ने ‘बोन चिलिंग टेरर’ (हड्डी कंपा देने वाला आतंक) करार दिया था. इस पर राज्य में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. वाममोर्चा राज्यपाल के खिलाफ मुखर हो गया था.

राज्यपाल एमके नारायणन और केशरीनाथ त्रिपाठी

राज्यपाल एमके नारायणन ने वर्ष 2011 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. ऐसा लगा कि अब सब सही होगा पर स्थिति नहीं बदली. राज्यपाल नारायणन से टकराव के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बने केसरीनाथ त्रिपाठी ने सूबे में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुंह खोला तो संवाददाता सम्मेलन बुलाकर ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल ने उनका अपमान किया है.

27 जुलाई’19 को बिदाई के पहले राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टिकरण नीति राज्य के सामाजिक सौहार्द्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है. केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रत्येक नागरिक से बिना किसी भेदभाव के समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने राज्य में हिंसा पर भी चिंता जतायी और कहा कि कानून एवं व्यवस्था में सुधार होना चाहिए. उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार की जरुरत है. मुझे नहीं पता कि लोग हिंसा क्यों अपना रहे हैं. कोई राजनीतिक कारण, कोई साम्प्रदायिक कारण या बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के प्रवेश का तांता या कई अन्य कारण हो सकते हैं.

राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जो चीज मुझे पसंद नहीं थी वह थी निचले स्तर पर पुलिस का हस्तक्षेप. उच्च पुलिस अधिकारी अच्छे हैं. वे ईमानदार हैं, लेकिन कान्स्टेबल और उपनिरीक्षक स्वयं का किसी न किसी पार्टी से जुड़ाव इस सीमा तक रखते हैं कि वे चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बरकरार नहीं रख पाये. उन्होंने राज्य में आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा, आंदोलन तभी शुरू होते हैं जब कोई असफल होता है. यह सामान्य सिद्धांत है और यह विभिन्न स्थिति में लागू होता है.

राज्यपाल जगदीप धनखड़

राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मध्य तनातनी तो रोज की बात थी. कोरोनाकाल में स्थिति बद से बदतर तब हुई जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दिए बयान और उनके द्वारा लिखे दो पत्रों से नाराज ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ पर सत्ता हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने 14 पेजों के पत्र में लिखा, मैं आपसे विनती करती हूं कि संकट की इस घड़ी में सत्ता हड़पने की अपनी कोशिशें तेज करने से आप बाज आ जाइए. आपको अपने ट्वीट में आधिकारिक पत्रों और लोगो का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर उपदेश देने और संवैधानिक नियमों का खुद पालन किये बगैर उसका प्रवचन देने तथा उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, राज्यपाल मेरी नीतियों से सहमत नहीं हो सकते हैं. लेकिन, दुर्भाग्य है कि उनके पास केवल इसका संज्ञान लेने के सिवाय कोई अधिकार नहीं है. जब तक सरकार के पास बहुमत है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं.

दरअसल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर कोरोना संक्रमितों और मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को आंकड़े छिपाने की बजाय राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त करने का काम करना चाहिए. केंद्र सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यपाल धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में खराब स्थिति की बात कही थी. वहीं, ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए एक राज्यपाल की ओर से इस तरह के शब्दों, विषयों और लहजे का इस्तेमाल करना भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में अनोखा है. मेरे और मेरे मंत्रियों और मेरे अधिकारियों के खिलाफ आपके (राज्यपाल के) शब्द अपमानजनक, असयंमित और निंदनीय हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच का विवाद सर्वविदित था. दोनों कई मुद्दों पर टकराते रहते थे. ममता बनर्जी, राज्यपाल पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती रहती थीं तो वहीं, राज्यपाल कहते थे कि वह जो भी कार्य करते हैं वह संविधान के मुताबिक होता है. चाहे बात विधानसभा का सत्र बुलाने की हो या किसी नए विधायक को शपथ दिलाने की, बंगाल में तकरीबन हर मामले पर मुख्यमंत्री गवर्नर के बीच सियासी विवाद पैदा हो जाता था. चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव हुआ था. एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की काफी आलोचना की थी और कहा था कि राज्य में लोकतांत्रिक हालात सही नहीं हैं. पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी पर बैठा है और काफी क्रिटिकल स्टेज में है. यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है. बंगाल की जो हालत है. अगर सांस लेना है, नौकरी करना है, राजनीति करनी, अच्छी जिंदगी बितानी है तो एक ही रास्ता है, सत्ताधारी पार्टी के साथ आ जाओ.

राज्यपाल सीवी आनंद बोस

देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया है. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के विरुद्ध कलकत्ता हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन की गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं. इससे पहले उन्होंने हावड़ा में एक रैली में कहा था कि राज्यपाल आनंद बोस के बारे में अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया है, एक और वीडियो और पेन ड्राइव है. उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर अब राजभवन बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी. अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वह मुझे सड़क पर बुला सकते हैं. मैं उनसे वहीं मिलूंगी, उनके पास बैठना भी अब पाप है. मुख्यमंत्री के पब्लिकली दिए गए इस बयान को राज्यपाल ने गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि केस दायर करने का मन बनाया. इससे पहले उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की.

ममता बनर्जी सरकार भी दूसरी तरफ बंगाल में 8 बिलों को रोके जाने पर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. दायर याचिका में राज्य सरकार ने विधेयकों को बिना कोई कारण बताए रोकने का मुद्दा उठाया है. आरोप है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं. राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा में पारित विधेयकों को बगैर कोई कारण बताए मंजूरी देने से इनकार करना संविधान के आर्टिकल 200 के खिलाफ है. इस आर्टिकल में है कि विधानसभा में पास हुए विधेयक को राज्यपाल या तो स्वीकृति दें या रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं. जिन विधेयकों को राजभवन में रोका गया है, उनमें से 6 एक साल और 10 महीने से लंबित हैं और 2 आठ महीने से लंबित हैं. यह समय सीमा राज्यपाल सीवी आनंद बोस और उनके पूर्ववर्ती और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के साथ मेल खाती है.

बहरहाल, जगदीप धनखड़ के जाने के बाद टीएमसी ने राहत की सांस ली थी लेकिन सीवी आनंद बोस का आना, मानो सिर मुंडाते ओला पड़ना है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता सरकार में जंग लगातार जारी है. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि सीवी आनंद बोस को उन्हीं लोगों ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया है जिन्होंने पहले जगदीप धनखड़ को बनाया था. काम करने के तरीके में अंतर होने के बावजूद उनकी जड़ें समान हैं. इसलिए, यह सोचना गलत होगा कि बोस और धनखड़ के टारगेट अलग-अलग होंगे. जब तक राज्यपाल कानूनी प्रावधानों के अनुसार काम करते हैं और शिष्टाचार का माहौल बनाए रखते हैं, तब तक हमारी ओर से भी शिष्टाचार रहेगा. लेकिन अगर राज्यपाल राज्य सरकार के खिलाफ अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करते हैं, तो प्रतिक्रिया बदल जाएगी

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