कोर्ट ने लोकायुक्त से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, विजय शर्मा को पूर्व में दोषी माना गया था
कोर्ट ने लोकायुक्त से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, विजय शर्मा को पूर्व में दोषी माना गया था
लोक अभियोजक विजय शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विशेष सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक विजय शर्मा और उसकी पत्नी साधना शर्मा के खिलाफ सरकारी जमीन खुर्दबुर्द कर अपने नाम कर शासन को 10 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप के तहत मामला चल रहा है। विशेष स्थापना पुलिस (लोकायुक्त) ने स्टे्टस रिपोर्ट में लोक अभियोजक को पूर्व में दोषी माना था।
- लोक अभियोजक विजय शर्मापर चल रही है सरकारी जमीन को हड्पने के आरोप की जांच
- जमीन को खुर्दबुर्द करने की जांच के मामले में कोर्ट ने फिर से लोकायुक्त से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है
- आरटीआइ कार्यकर्ता संकेत साहू ने विशेष स्थापना पुलिस में एक शिकायत की थी
ग्वालियर। लोक अभियोजक विजय शर्मा व उनकी पत्नी साधना शर्मा के खिलाफ सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द करने की जांच के मामले में कोर्ट ने फिर से लोकायुक्त से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में पूर्व में जारी रिपोर्ट में विजय शर्मा को दोषी माना गया था। कोर्ट के निर्देशन में विशेष पुलिस स्थापना ने अब लोकायुक्त डीजी को पत्र लिखकर स्टे्टस रिपोर्ट मांगी है जिससे आगामी कार्रवाई की जा सके।
इस मामले में लोक अभियोजक विजय शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विशेष सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक विजय शर्मा और उसकी पत्नी साधना शर्मा के खिलाफ सरकारी जमीन खुर्दबुर्द कर अपने नाम कर शासन को 10 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप के तहत मामला चल रहा है। विशेष स्थापना पुलिस (लोकायुक्त) ने स्टे्टस रिपोर्ट में लोक अभियोजक को पूर्व में दोषी माना था। पुलिस की ओर से बताया गया कि मामले की प्रारंभिक जांच की गई।
प्रारंभिक जांच में लोक अभियोजक विजय शर्मा को दोषी माना है। राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन पर अपना नाम दर्ज कराया है। प्रकरण दर्ज करने के लिए लोकायुक्त भोपाल से अनुमति चाही गई है। आरटीआइ कार्यकर्ता संकेत साहू ने 17 जनवरी 2024 को विशेष स्थापना पुलिस में एक शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। संकेत साहू ने विशेष सत्र न्यायालय में परिवाद दायर किया।
अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिए कि महलगांव का सर्वे क्रमांक 974 शासकीय है और माफी औकाफ के नाम से दर्ज है, लेकिन लोक अभियोजक विजय शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन को अपने नाम करा लिया। इससे शासन को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। जमीन को खुर्दबुर्द करने के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी शिकायत लोकायुक्त में की थी।
अधिवक्ताओं की शिकायत पर कमेटी रिपोर्ट बाकी
लोक अभियोजक विजय शर्मा को लेकर अधिवक्ताओं की ओर से की गई शिकायत के क्रम में विधि विधायी विभाग के निर्देश पर जांच कमेटी गठित है। यह शिकायत अधिवक्ता मिनी शर्मा, मंजुला त्रिपाठी, जगदीश शाक्यवार, सचिन अग्रवाल, गिरीश शर्मा व डीके शर्मा ने की है। विभाग के निर्देश पर कलेक्टर की ओर से एसडीएम झांसी रोड, सीएसपी इंदरगंज व जिला अभियोजन अधिकारी की जांच कमेटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। इस शिकायत में कहा गया है कि विजय शर्मा द्वारा अभद्रता व भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पद का दुरुपयोग किया गया।