जानें एनपीएस वात्सल्य योजना के लाभ और नियम
अब बच्चों के पैसे पिग्गी बैंक में रखने की जरूरत नहीं भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश कर सकेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई एनपीएस वात्सल्य योजना माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खोलने की सुविधा देती है। इसमें न्यूनतम और अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है और जमा की गई कुल धनराशि कब निकाल सकेंगे? यहां जानिए ऐसे ही सभी सवालों के जवाब…
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत माता-पिता नाबालिग बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं ताकि लंबी अवधि में बच्चों के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा।
अब सवाल ये हैं कि आखिर एनपीएस वात्सल्य योजना, कौन इसका लाभ ले सकता है, इसका लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? अगर आपको भी नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में सब कुछ, यहां पढ़िए…
एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है?
एनपीएस वात्सल्य योजना दीर्घकालिक निवेश और पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने और माता-पिता अभिभावक में बच्चों के लिए बचत की आदत डालना है। इस योजना में माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकेंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना का प्रबंधन भी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) करेगा।
एनपीएस वात्सल्य से किसे लाभ होगा?
इस योजना का लाभ देश की करीब 35 प्रतिशत आबादी यानी 18 साल से कम उम्र वालों को इसका फायदा होगा।
एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेश फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया गया है। यानी कि माता-पिता सालाना कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। माता-पिता चाहें तो कम राशि से शुरुआत कर अपनी सुविधानुसार निवेश राशि बढ़ा सकते हैं। यानी आप जितना चाहें उतना सालाना निवेश कर सकते हैं।
एनपीएस वात्सल्य खाता कहां खोलें?
- ऑफलाइन: किसी भी नजदीकी बैंक, डाकघर और पेंशन फंड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से खोला जा सकता है।
- ऑनलाइन: एनपीएस पोर्टल (npstrust.org.in) के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं।
खाता खोलने के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र-आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि
- माता-पिता का पता प्रमाण- जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि
- यदि संरक्षक एनआरआई हैं, तो NRE/NRO बैंक खाता की जानकारी आवश्यक है।
पैसा कब और कैसे निकाला जा सकेगा?
- एनपीएस वात्सल्य से कुछ शर्तों के साथ पैसे की निकासी बच्चे की उम्र 18 साल पूरी होने से पहले भी की जा सकती है।
- नामांकन के तीन साल बाद कुल जमा राशि का 25% निकाल सकते हैं। बच्चे के 18 साल होने तक ऐसा तीन बार किया जा सकता है।
- शिक्षा, इलाज या 75% से अधिक विकलांगता होने पर भी निकासी की जा सकती है।
- कुल राशि 2.5 लाख से कम हो तो पूरी रकम निकाली जा सकती है।
बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट का क्या होगा?
जब बच्चा 18 साल कहा जाएगा, तब एनपीएस वात्सल्य अकाउंट रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल जाएगा। इसके बाद बच्चा खुद इस खाते में निवेश कर सकता है।
एनपीएस वात्सल्य स्कीम के लाभ
- योजना बच्चों के लिए एक अच्छा दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, जो वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट योजना में मदद करता है।
- माता-पिता वित्तीय तौर पर बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
- निवेश बाजार से जुड़ा है। निवेश की गई राशि का एक हिस्सा इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश किया जाता है, जिससे बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है।
- निवेश में फ्लेक्सिबिलिटी की सुविधा है। न्यूनतम 1000 रुपये सालाना से लेकर आप जितना चाहें, उतना निवेश कर सकते हैं।
- बच्चे के 18 साल का होने पर खाता नियमित एनपीएस खाते में बदल दिया जाता है।
- योजना के तहत जमा राशि पर आयकर अधिनियम के तहत छूट मिल सकती है।
- बच्चे के 18 साल तक होने तक लॉक-इन अवधि रहती है। इसके बाद आंशिक निकासी या नियमित पेंशन लेने का विकल्प होता है।