निर्भया के दोषी विनय का फांसी टालने का तिकड़म फेल, SC ने अर्जी खारिज कर कहा- आप मेंटली फिट हैं

नई दिल्‍ली :निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में एक और दोषी विनय शर्मा (Vinay Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषी विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, विनय ने राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने के फ़ैसले को चुनौती दी थी. दोषी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि उनके मामले में राजनीति की गई है और राष्ट्रपति को भेजी गई सलाह पक्षपात वाली और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका ठुकराए जाने के खिलाफ मुकेश की अर्जी को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी. दरअसल, मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी. याचिका में 1 फरवरी के डेथ वारंट पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी.

इसके बाद निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की मांग को लेकर दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.इससे पहले हाई कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दोषी की ओर से जानबूझकर देरी की जा रही है.

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