भारत के किन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं आप ?

भारत के किन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं आप, बेहद सख्त हैं नियम

हर इंसान की इच्छा अपने सपने का घर बनाने की होती है. कई बार इंसान अपनी पंसद की जगह पर घर बनवाना चाहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं, जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

हर इंसान का सपना होता है कि वो अपना घर खुद से बनाए. घर बनाने के लिए इंसान सबसे अधिक मेहनत भी करता है. कई बार इंसान अपने सपने का घर बनाने के लिए और सूकून के लिए देश के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इन राज्यों में बाहरी लोग घर नहीं बना सकते हैं.

घर बनाना होता है सपनाआपने अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि वो अपने सपने का घर बनाना चाहते हैं. कई बार लोग सूकून की तलाश में कहीं दूर हिल स्टेशन या समुद्र के पास भी घर बनाने का सपना देखते हैं. लेकिन आपको पता है कि भारत में ऐसी कुछ जगहें भी हैं, जहां पर आपको जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है.

इन जगहों पर नहीं खरीद सकते हैं जमीनबता दें कि हिल स्टेशन में घूमने जाना कई लोगों को पसंद होता है। क्योंकि हिल स्टेशन पर जो शांति और सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है. भारत में हिल स्टेशन के लिए हिमाचल प्रदेश भी खूब फेमस है. लेकिन यहां पर बाहरी व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है। बता दें कि साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 प्रभाव में आई थी और इसके अनुसार कोई भी गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकता है.

नागालैंड में नहीं खरीद सकते हैं प्रॉपर्टीइसके अलावा नागालैंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं. क्योंकि साल 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 ए का प्रावधान मिला था. जिसके मुताबिक यहां पर जमीन को खरीदने की अनुमति नहीं है.

सिक्किम में आप नहीं खरीद सकते हैं प्रॉपर्टीइसके अलावा सिक्किम में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं. सिक्किम में सिर्फ सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं. भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उसके अनुसार बाहरी लोगों को शामिल भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध है. 

अरुणाचल प्रदेश में नहीं खरीद सकते हैं जमीनबता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है. लेकिन इस स्थान पर भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है. यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है. इन जगहों के अलावा मिजोरम, मेघालय और मणिपुर भी ऐसे ही राज्य हैं, जहां प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कई कानून और नियम हैं. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

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