सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर वन्य जीव अधिनियम के उलंघन का आरोप है…

जंगल में बाघों के पास चले जाते हैं कलेक्टर
सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में निजी वाहन से घूमने का आरोप; RTI एक्टिविस्ट ने की शिकायत

सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर वन्य जीव अधिनियम के उलंघन का आरोप है। - Dainik Bhaskar

सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर वन्य जीव अधिनियम के उलंघन का आरोप है…

सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर आरोप है कि वे संजय टाइगर रिजर्व में निजी जिप्सी लेकर बाघों के पास तक जाते हैं। आरोप है कि वे अपना वाहन वहां तक ले जाते हैं, जहां तक उन्हें गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं होती है। इस मामले की शनिवार को शिकायत के बाद अपर प्रधान वन संरक्षक (वन्य जीव) ने जांच रिपोर्ट मांगी है।

आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी और एमपी के वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ से की है। उनका कहना है कि सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा वन्य जीव अधिनियम और एनटीसीए के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर सोमवंशी नियमित रूप से हर सप्ताह दोस्तों के साथ रिजर्व का दौरा करते हैं और पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा वह वन अधिकारियों पर भी दबाव बना रहे हैं। जिस जिप्सी से कलेक्टर सोमवंशी आते जाते हैं उसका नंबर एमपी 54 जेडए-3935 बताया जा रहा है।

कलेक्टर ने कहा-मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा

एक्टिविस्ट ने कहा-हर बुधवार को करते हैं दौरा

अजय दुबे के अनुसार यह अधिकारी हर बुधवार दोपहर को सफारी पर जाते है, क्योंकि उस समय टाइगर रिजर्व नियमित पर्यटकों के लिए बंद रहता है। उनकी गाड़ी देर रात तक प्रतिबंधित मुख्य क्षेत्र में रहती है और वह बाघों के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। उन्होंने इसकी जांच करने और कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी की गतिविधियों को सीधी से दुबरी, संजय टाइगर तक सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से सत्यापित किया जा सकता है।

इस तरह कर रहे उल्लंघन

  • अजय दुबे के अनुसार टाइगर रिजर्व एरिया में सिर्फ वही वाहन जा सकते हैं जो वहां जाने के लिए रजिस्टर्ड हैं। जिसमें कलेक्टर बैठे बताए जा रहे हैं वह निजी वाहन है।
  • नियमों के मुताबिक ड्राइवर भी वहीं का होना चाहिए। लेकिन कलेक्टर सोमवंशी खुद गाड़ी चला रहे हैं।
  • तय मार्ग से नीचे गाड़ी नहीं ले जा सकते और कलेक्टर की गाड़ी सड़क से नीचे बाघ के काफी पास तक है।
  • बाघ के पास तक गाड़ी ले जाना भी वन्य जीव उल्लंघन के दायरे में आता है और उन पर ऐसे आरोप हैं।

शिकायत आई है, रिपोर्ट मांगी है

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-जीव) एल. कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे पास शिकायत आई है। संजय टाइगर रिजर्व के प्रबंधन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। अगर कलेक्टर गैर रजिस्टर्ड वाहन से वहां जाते हैं तो वन्य जीव अधिनियम उल्लंघन का केस बनता है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।

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