नियमों का उल्लंघन करने पर 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

जबलपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने जिले में दवा दुकानों की जांच की। इस दौरान कई दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षकों ने खांसी सिरप, दर्द निवारक जेल और पेरासिटामोल सिरप के नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य परीक्षण लैब भेजा गया है।
औषधि निरीक्षक शरद जैन ने कृष्णा मेडिकोज का निरीक्षण नवंबर में किया। यहां कई अनियमितताएं मिलीं। दुकान में लाइसेंस प्रदर्शित नहीं था। फार्मासिस्ट गैरमौजूद थे। एक्सपायरी डेट की दवाएं मिलीं। खरीद-बिक्री के दस्तावेज भी नहीं मिले। इन कारणों से दुकान का लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित किया गया।

आयुष्मान मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस 5 दिन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का 5 दिन और सिहोरा स्थित आयुष्मान अस्पताल की दवा दुकान का लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित किया गया। औषधि निरीक्षक प्रवीण पटेल ने रांझी स्थित साई आस्था मेडिकल का निरीक्षण किया। यहां फार्मासिस्ट गैरहाजिर मिले। लाइसेंस प्रदर्शित नहीं था। निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली। एक्सपायरी दवाएं भी मिलीं। इस दुकान का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया। प्रभात मेडिकल स्टोर्स और प्रेम नगर मेडिकल का लाइसेंस 3-3 दिन के लिए निलंबित किया गया। पनागर के एस एंड एस मेडिकोज का लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है।