‘शराब की बिक्री’ पर नहीं लागू होगा नया नियम …देना होगा बिल !
‘शराब की बिक्री’ पर नहीं लागू होगा नया नियम, प्रदेश स्तर पर होगा ठेका
Mp news: शराब दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का ठेका प्रदेश स्तर पर होगा।
ग्वालियर•Apr 01, 2025 / 11:05 am•
Mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक अप्रेल से नया नियम लागू नहीं हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष-2025-26 से नई व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की थी, जिसमें सभी शराब दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से शराब की बिक्री होना थी, लेकिन इन मशीनों को लगाने का ठेका प्रदेश स्तर पर होगा, इसलिए अभी समय लगेगा। शराब दुकानों पर पीएसओ मशीन लगाने के पीछे मकसद शराब की बिक्री पर निगरानी रखना और शराब की तस्करी को रोकना है।
शराब की हर बोतल पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पता चलेगा कि शराब की बोतल कहां से आई है और इसकी कीमत क्या है। ग्राहक को शराब खरीदने पर दुकान संचालक को बिल भी साथ देना होगा। राजेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला ग्वालियर ने बताया, पीओएस मशीन लगाने के दिशा-निर्देश अभी नहीं आए है।
प्रदेश स्तर पर होगा ठेका
जानकारी के अनुसार, शराब दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का ठेका प्रदेश स्तर पर होगा। प्रदेश में शेष शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया खत्म होने के बाद पीओएस मशीन लगाने का ठेका होगा। इसलिए महीनेभर का समय लगा जाएगा। इसलिए फिलहाल एक अप्रेल से बिना बिल के ही शराब बेची जाएगी।