उत्तर प्रदेश

मानहानि केस में भानवी सिंह को अदालत से राहत..राजा भैया और उनकी साली को नोटिस जारी !

मानहानि केस में भानवी सिंह को अदालत से राहत, राजा भैया और उनकी साली को नोटिस जारी

UP News: रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मानहानि केस में राहत मिली है. साथ ही कोर्ट ने राजा भैया और उनकी साली को नोटिस जारी किया है.

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने भानवी सिंह के खिलाफ मानहानि व महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों में चल रहे मुकदमे की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है.

वहीं कोर्ट ने राजा भैया व उनकी पत्नी भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है. यह आदेश जस्टिस सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर दिया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, याचिकाकर्ता भानवी सिंह की ओर से दलील दी गई कि उनके पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने फैमिली कोर्ट में विवाह विच्छेद (तलाक) का मुकदमा दायर किया है. उक्त मुकदमे पर भानवी सिंह की तरफ से लिखित जवाब दाखिल किया गया था. 

‘चैनल की खबर को आधार बनाकर दर्ज हुई FIR’

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि, उनके (भानवी सिंह) लिखित जवाब को एक चैनल ने प्रसारित किया था. उसी समाचार के आधार पर भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह ने भानवी और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर कराई है. 

मुकदमे की कार्यवाही नहीं हो सकती प्रकाशित- कोर्ट

अदालत ने इस मामले में टिप्पणी की है कि फैमिली कोर्ट एक्ट और हिंदू विवाह अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि परिवार न्यायालय के किसी भी मुकदमे की कार्यवाही को प्रकाशित या प्रिंट नहीं किया जा सकता.

दो बहनों के बीच विवाद में मध्यस्थता की संभावना- कोर्ट

हालांकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि जो आरोप याची लगाए गए हैं, उनमें सिर्फ परिवाद दाखिल किया जा सकता था. इस पर अदालत ने अपने आदेश में कहा, “विवाद दो बहनों के बीच है, इसलिए इसमें मध्यस्थता की संभावना हो सकती है.” अदालत ने इन टिप्पणियों के साथ भानवी सिंह के विरुद्ध चल रहे मुकदमे पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.

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