MP में 238 दिन खुलेंगे ऑफिस, कर्मचारियों को इतनी छुटि्टयां !!
सरकारी कैलेंडर जारी; MP में 238 दिन खुलेंगे ऑफिस, कर्मचारियों को इतनी छुटि्टयां
MP Government Holiday List 2026: साल 2026 में 6 महत्वपूर्ण त्योहार और जयंतियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों को अलग से छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा. राज्य शासन का कहना है कि अवकाशों की यह पूर्व घोषणा शासकीय कामकाज, परीक्षाओं, कार्यालयीन योजनाओं और कर्मचारियों की व्यक्तिगत योजना बनाने में सहायक होगी. साथ ही इससे शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और निजी संस्थाओं को भी अपने वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में सुविधा मिलेगी.
- सरकारी कैलेंडर जारी; MP में 238 दिन खुलेंगे ऑफिस, कर्मचारियों को इतनी छुटि्टयां
मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2026 के लिए प्रदेश में लागू होने वाले सार्वजनिक, ऐच्छिक एवं स्थानीय अवकाशों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 29 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई है. आदेश के अनुसार, वर्ष 2026 में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं और उपक्रमों में घोषित अवकाश इन्हीं सूचियों के अनुरूप मान्य होंगे. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है. राज्य शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2026 के लिए सामान्य अवकाश, ऐच्छिक (ऑप्शनल) अवकाश तथा स्थानीय अवकाश अवकाशों की सूची तय कर दी गई है. इन अवकाशों की तिथियां राष्ट्रीय पंचांग (शक संवत) के अनुसार तय की गई हैं, जिससे त्योहारों और पर्वों की तिथि में किसी प्रकार का भ्रम न रहे.
सामान्य अवकाशों की सूची Governmnet Holiday List 2026
अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली, दीपावली, दशहरा, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा (बकरीद), महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर), दुर्गा अष्टमी, गुरुनानक जयंती और क्रिसमस (25 दिसंबर) सहित प्रमुख राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों पर अवकाश रहेगा. कुछ पर्वों की तिथियां चंद्र पंचांग के अनुसार बदलने की स्थिति में संबंधित दिन अवकाश माना जाएगा.
- गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी (सोमवार)
- होली – 3 मार्च (मंगलवार)
- गुड़ी पड़वा – 19 मार्च (गुरुवार)
- चैती चांद – 20 मार्च (शुक्रवार)
- ईद-उल-फित्र – 21 मार्च (शनिवार)
- रामनवमी – 27 मार्च (शुक्रवार)
- महावीर जयंती – 31 मार्च (मंगलवार)
- गुड फ्रायडे – 3 अप्रैल (शुक्रवार)
- डॉ. अंबेडकर जयंती/वैशाखी – 14 अप्रैल (मंगलवार)
- परशुराम जयंती – 20 अप्रैल (सोमवार)
- बुद्ध पूर्णिमा – 1 मई (शुक्रवार)
- ईदुज्जुहा – 27 मई (बुधवार)
- महाराणा प्रताप जयंती / छत्रसाल जयंती 17 जून (बुधवार)
- मोहर्रम – 26 जून (शुक्रवार)
- स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त (शनिवार)
- मिलाद-उन-नबी – 26 अगस्त (बुधवार)
- रक्षाबंधन – 28 अगस्त (शुक्रवार)
- जन्माष्टमी – 4 सितंबर (शुक्रवार)
- गणेश चतुर्थी – 14 सितंबर (सोमवार)
- गांधी जयंती – 2 अक्टूबर (शुक्रवार)
- दशहरा – 20 अक्टूबर (मंगलवार)
- महर्षि बाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर (सोमवार)
- गोवर्धन पूजा – 9 नवंबर (सोमवार)
- गुरुनानक जयंती – 24 नवंबर (मंगलवार)
- क्रिसमस – 25 दिसंबर (शुक्रवार)
नए कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 में सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन ही खुलेंगे, जबकि कर्मचारियों को 127 दिनों का अवकाश मिलेगा. इन छुट्टियों में 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं.
ऐच्छिक (ऑप्शनल) अवकाश Optional Holiday 2026
राज्य शासन ने कर्मचारियों को वर्ष 2026 में ऐच्छिक अवकाश लेने की सुविधा भी प्रदान की है. इसमें मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, कर्मा जयंती, परशुराम जयंती, हरतालिका तीज, करवा चौथ, छठ पूजा, महावीर निर्वाण दिवस, ईस्टर संडे सहित अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक अवसर शामिल हैं. कर्मचारी अपनी आस्था एवं आवश्यकता के अनुसार निर्धारित संख्या में इन अवकाशों का चयन कर सकेंगे.
स्थानीय अवकाश Local Holiday 2026
इसके अलावा जिलों की स्थानीय परंपराओं, मेलों और विशिष्ट पर्वों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है. स्थानीय अवकाश केवल संबंधित जिले की शासकीय कार्यालयों पर लागू होंगे.
चाइल्ड केयर लीव
हिला कर्मचारियों को मिलने वाले 730 दिनों के संतान पालन अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब अवकाश के पहले 365 दिनों के लिए पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन दूसरे 365 दिनों के लिए केवल 80% वेतन का ही भुगतान किया जाएगा. यह अवकाश 18 वर्ष तक की संतान के लिए स्वीकृत होगा. एक कैलेंडर वर्ष में कोई भी कर्मचारी तीन बार से अधिक संतान पालन अवकाश नहीं ले सकेगा. हालांकि, एकल महिला (सिंगल मदर) कर्मचारियों को विशेष छूट देते हुए एक कैलेंडर वर्ष में छह बार तक यह अवकाश लेने की पात्रता दी गई है.
शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश
प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक शिक्षकों को अब वर्ष में दस दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है
ऐसी हैं शर्तें और नियम-निर्देश
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी अवकाश के दिन रविवार या अन्य सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तो उसके बदले अतिरिक्त अवकाश देय नहीं होगा. वहीं पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं पर यह अवकाश लागू नहीं होंगे.
कुल मिलाकर, वर्ष 2026 के लिए मध्यप्रदेश में घोषित अवकाशों की यह सूची प्रशासनिक पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंस्कृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

