चुनाव और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला:हाईकोर्ट के आदेश के दो दिन बाद भी राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजकों पर एफआईआर नहीं, ग्वालियर-दतिया कलेक्टर बोले- कानूनी राय लेकर 19 तक कार्रवाई
कोविड- 19 के नियमों का उल्लंघन कर राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने वाले नेता, आयोजक व ड्यूटी कर रहे अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के दो दिन बाद भी ग्वालियर और दतिया जिलों में मामले दर्ज नहीं हो पाए हैं। दोनों ही जिलों के कलेक्टरों का कहना है कि आदेश आ गया है। आदेश को लेकर कानूनविदों से चर्चा की जा रही है। हाईकोर्ट में पालन प्रतिवेदन पेश करने से पहले नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि आशीष प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर करते हुए कोरोना काल में राजनीति आयोजन कर भीड़ जुटाने वाले आयोजक और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आग्रह किया था। याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने आयोजक-नेता और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कर 19 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इधर, हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अफसरों ने कोविड का पालन न करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। दो दिन के भीतर ग्वालियर जिले के डबरा में दो और शिवपुरी जिले में एक केस दर्ज किया गया है। डबरा में कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष काैशल शर्मा पर सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भितरवार थाने में केस दर्ज हुआ है। वहीं बसपा नेता महेश मल्होत्रा पर भी इसी तरह के मामले में केस दर्ज हुआ
कोविड-19 की गाइडलाइन और आचार संहिता का पालन न करने पर शिवपुरी सिटी कोतवाली पुलिस ने गुुरुवार काे पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला, श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल, पार्टी जिलाध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा सहित 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहसीलदार ने कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर नामांकन भरने के लिए जाते समय बिना अनुमति जुलूस निकालने, बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर यह धारा 188, 269, 270 के तहत केस दर्ज कराया है। तहसीलदार बीएस कुशवाह ने केस दर्ज कराने के लिए छपी खबर की कटिंग के साथ कोतवाली में आवेदन दिया था।