मध्यपद्रेश: दो मेडिकल कॉलेज में विस्तार निर्माण के लिए 703 करोड़ राशि स्वीकृति

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अंतर्गत निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिए पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 202 करोड़ 40 लाख के स्थान पर राशि 223 करोड़ 75 लाख रुपए के प्रस्ताव पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रि-परिषद ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाइन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नवीन भूकंपरोधी एवं अग्नि-सुरक्षा के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने से स्टील और कांक्रीट की मात्रा में हुई वृद्धि, अग्नि सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले विभिन्न उपकरण एवं दरवाजे नवीन फायर रेटिंग के अनुसार मूल्य वृद्धि होने तथा अन्य नवीन निमार्ण कार्यों के लिए राशि 479 करोड़ 27 लाख रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है।

इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी की झीलों के पयार्वरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना के लिए अतिरिक्त तृतीय पुनरीक्षित आवश्यक राशि 19 करोड़ 55 लाख रुपए के साथ कुल राशि 111 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय करने तथा योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। इसमें केन्द्रांश 29 करोड़ 4 लाख रुपए एवं राज्यांश 82 करोड़ 51 लाख रुपए हैं।

एक अन्य निर्णय में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडनार्इजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के सवेर् री सर्वे के शेष कार्यों को बाह्य एजेंसी के स्थान पर राजस्व विभाग के विभागीय अमले तथा मैप आईटी के तकनीकी सहयोग से पूरा किया जाएगा। काम पूरा कराने के लिए कुल अनुमानित व्यय 293 करोड़ रुपए में से सर्वे री-सर्वे के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 228 करोड़ 54 लाख रुपए का उपयोग किया जाएगा, शेष राशि 64 करोड़ 46 लाख रुपए का व्यय राजस्व विभाग की मांग संख्या के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 32 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2023-2024 में 32 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट का प्रावधान शामिल कराकर किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने भोपाल तथा इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनवार्स और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पात्रता आव्यूह के संबंध में निर्णय लिया। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पुनवार्स नीति की रूपरेखा जिसके अंतर्गत पात्रता आव्यूह जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनवार्स और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से बेहतर/समकक्ष प्रतिकर और पुनवार्स और पुनर्व्यवस्थापन का फायदा प्रावधानित है, के आधार पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई प्रथमत: मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत की जाएगी।

इसके लिए प्रभावित व्यक्ति या उसके कुटुंब या उसके कुटुंब के सदस्य के द्वारा सहमति प्रदान नही किए जाने पर भूमि अधिग्रहण पुनवार्स और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 सहपठित भूमि अधिग्रहण, पुनवार्स और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2015 के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 31 मई 2020) में लोकसेवा केंद्रों के बंद रहने के कारण टेंडर अनुसार लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी लोकसेवा केंद्रों के वायविलिटी गेप फंडिंग की पात्रता को शून्य करने का निर्णय लिया। साथ ही टेंडर अनुसार लोकसेवा केंद्र संचालकों एवं जिला ई गवनेर्स सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध की समयावधि में तीन माह की वृद्वि करने की भी मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन अवधि (1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक) के दौरान पर्यटन एवं सत्कार क्षेत्र (टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी) के सभी हितधारकों को बार लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट देने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश 10 नवम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया।

मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2020 अधिसूचना दिनांक 26/9/2020 द्वारा जारी किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 को आगामी विधान सभा में पुनरस्थापित कराया जाना है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 पर मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।

मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि ( संशोधन) अध्यादेश 2020 अधिसूचना दिनांक 26/9/2020 द्वारा जारी किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि ( संशोधन) विधेयक 2020 को आगामी विधान सभा में पुनरस्थापित कराया जाना है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि(संशोधन) विधेयक 2020 पर मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मंत्रि-परिषद ने 13 मार्गो पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निवेशकर्ता/ठेकेदार की नियुक्ति तक उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही टोल से प्राप्त राशि का निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि के माध्यम से उपयोग की स्वीकृति भी दी।

तेरह मार्गों में होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग, हरदा-आशापुर-खंडवा मार्ग,सिवनी-बालाघाट मार्ग, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग, देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग, रीवा-ब्यौहारी मार्ग, ब्यौहारी-शहडोल मार्ग, रतलाम-झाबुआ मार्ग,गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग, मलेहरा-लौंदी-चाँदला मार्ग और चाँदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग शामिल हैं।

 

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